Visa खत्म होने पर लोगों को कब किया जाता है डिपोर्ट? जानें क्या कहता है नियम

How many days is the grace period for a visa: किसी भी देश में यात्रा करने के लिए यात्री को एक निश्चित अवधि के लिए ही वीजा दिया जाता है। वीजा की डेट खत्म होने के बाद भी कोई अगर उस देश में रूका रहता है, तो उसे अवैध प्रवासी कहा जाता है। ऐसे लोगों को डिपोर्ट तक किया जा सकता है। आइए जानें, वीजा खत्म होने पर लोगों को डिपोर्ट कब किया जाता है? 
  • Nikki Rai
  • Editorial
  • Updated - 2025-02-10, 14:48 IST
How many days is the grace period for a visa

Can I stay after my visitor visa expires: किसी भी दूसरे देश का सफर करने के लिए वीजा होना बहुत ही जरूरी है। वीजा के लिए अप्लाई करने पर उस देश में जाने का कारण पूछा जाता है। कारण के आधार पर ही वीजा को अप्रूवल मिलता है। किसी भी देश का वीजा एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। जब तक आपके वीजा की अवधि समाप्त नहीं होती, तब तक आप उस देश के वैध प्रवासी माने जाते हैं। वहीं, जैसे ही आपके वीजा की अवधि खत्म होती है, लेकिन इसके बाद भी आप उसी देश में रह रहे हों, तो आप अवैध प्रवासियों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल आता है कि किसी अवैध प्रवासी को डिपोर्ट कब किया जाता है? आइए जानें, वीजा खत्म होने पर लोगों को डिपोर्ट कब किया जाता है?

डिपोर्ट कब को किस कंडीशन में किया जाता है?

When and under what conditions is deportation done

जब कोई व्यक्ति किसी देश की यात्रा करता है, तो उसे एक निश्चित समय के लिए वीजा मिलता है। इसका मतलब है कि उतने ही वक्त के लिए आप उस देश में ठहर सकते हैं। वीजा खत्म होने पर आप फिर से नए के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका वीजा खत्म होने के बाद उन्होंने नए के लिए आवेदन नहीं किया है और अवैध प्रवासी बनकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है।

क्या अप्रवासी दोबारा अमेरिका जा सकते हैं?

अब इस कंडीशन में सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अप्रवासी बनकर किसी देश में पकड़ा जाता है, तो क्या वह फिर से उसी देश में जा सकता है? अमेरिका जैसे देश से निकाले गए लोगों को वहां फिर से एंट्री देने को लेकर अमेरिका का अपना अलग कानून है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट के अनुसार, एक बार किसी व्यक्ति को अमेरिका से निकाले जाने पर उसे दोबारा आने की अनुमति के लिए आवेदन की सहमति फॉर्म 1-212 के तहत लेनी होगी।

पांच से 10 साल तक हो सकते हैं बैन

Ban may last for five to 10 years

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो अमेरिका के दूतावास के हवाले से बताया गया है कि किसी भी निर्वासित किए गए व्यक्ति को दोबारा अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर 10 सालों तक के लिए बैन भी किया जा सकता है। कुछ ही मामलों में ऐसे लोगों को छूट मिलती है। अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में वीजा अप्लाई करने के लिए कम से कम 5 सालों तक के लिए बैन कर दिया जाता है।

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Image Credit:Her Zindagi

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