Difference Between Passport And Visa In Hindi: हम और आप जब भी देश के बाहर यानी विदेश में घूमने या किसी काम से यात्रा करने के बारे में सोचते हैं तो पासपोर्ट और वीजा के बारे में ज़रूर सोचते हैं। ऐसे कई लोग भी होते हैं जिनके मन में यह सवाल रहता है कि पासपोर्ट और वीजा के क्या अंतर होता है। यह भी देखा जाता है कि बहुत से लोग इन दोनों ही चीज को एक ही समझते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं पासपोर्ट-वीजा और क्या है अंतर? आप भी जानें
Difference Between Passport And Visa: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है और ये दोनों कितने प्रकार के होते हैं तो आइए इस लेख में जानते हैं।
ऐसे में आप भी अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पासपोर्ट और वीजा क्या है और इनमें क्या अंतर होता है तो फिर आपको इस लेख को ज़रूर पढ़ना चाहिए।
जी हां, इस लेख में पासपोर्ट और वीजा में अंतर बताने के साथ-साथ यह भी बताने जा रहे हैं कि पासपोर्ट और वीजा कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं।
पासपोर्ट क्या है?
सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट किसी भी यात्री की विदेश यात्रा के दौरान उसकी पहचान बताने वाला एक मुख्य प्रमाणपत्र या डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट भारतीय सरकार द्वारा जारी किया हुआ एक आधिकारिक डाक्यूमेंट्स है जो उस व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को बताता है।
पासपोर्ट में व्यक्ति का फोटो, नागरिकता, नाम, माता-पिता का नाम. लिंग बर्थ डेट जैसी जानकारी रहती है। यह जानकारी एक से दूसरे देश में जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो पासपोर्ट में मौजूद रहता है। इसलिए जब भी किसी को विदेश जाना रहता है तो वो पासपोर्ट अप्लाई करता है।
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पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं?
यह कहा जाता है कि मुख्य रूप से भारतीय पासपोर्ट 4-5 तरह के होते हैं। जैसे-
- साधारण पासपोर्ट- साधारण पासपोर्ट को कई लोग आर्डिनरी पासपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह उनके लिए होता है जो घूमने के लिए विदेश जाते हैं।
- आधिकारिक पासपोर्ट- आधिकारिक यानी ऑफिसियल किसी अन्य देश में काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है।(हेल्थ पासपोर्ट क्या?)
- राजनयिक पासपोर्ट- राजनयिक पासपोर्ट इन लोगों को दिया जाता है जो किसी अन्य देश में दूतावास के रूप में काम करते हैं यह राजनयिकों को दिया जाता है।
- अस्थायी पासपोर्ट- यह उन लोगों के लिए होता है जो विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट को दिया है, क्योंकि यह थोड़े समय के लिए होता है।
वीजा क्या है?
वीजा एक तरह से सरकार स्वर जारी अधिकारिक अनुमति होती है जो व्यक्ति विदेश में रहने या घूमने के जा रहा है। आपको बता दें कि वीजा किसी भी यात्री के लिए एक निर्धारित समय के लिए देश द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण होता है। यह अनुमति देता है कि आप किसी देश में कितने दिनों तक रह सकते हैं और घूम सकते हैं।
आपको बता दें कि वीजा एक अलग डाक्यूमेंट्स होता है जो अमूमन पासपोर्ट में लगी हुई मोहर होती है। विदेश में जब जाना होता है तो पासपोर्ट धारी को अलग से वीजा अप्लाई करने की ज़रूरत होती है।
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वीजा कितने प्रकार के होते हैं?
जिस तरह से भारत में कई तरह के पासपोर्ट होते हैं ठीक उसी तरह वीजा भी कई तरह के होते हैं। जैसे-
- टूरिस्ट वीजा- टूरिस्ट वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो किसी देश में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। इसे पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना होता है।
- व्यावसायिक वीजा- व्यावसायिक वीजा उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो किसी अन्य देश में व्यापार करते हैं और फिर अपने देश में वापस लौटकर आ जाते हैं।
- स्टूडेंट वीजा- स्टूडेंट वीजा उन छात्रों को दिया जाता है जो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है तो उन्हें वापस आना होता है।(टिकट पर लिखे GNWL, PQWL और RQWL का मतलब)
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