"नो रिफंड-नो रिटर्न....सामान को वापस नहीं लिया जाएगा....इस दुकान पर एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता है।" हमें अक्सर दुकानों पर इस तरह पोस्ट लगे देखने लिए मिलते हैं। इन्हें पढ़ने के बाद हमें लगता है कि अगर हमने सामान खरीदा तो हम वापस नहीं कर पाएंगे। इस आर्टिकल में जानें दुकानदारों की नो रिफंड-नो रिटर्न पॉलिसी के बारे में।
फाइनेंस एक्सपर्ट भानु पाठक अपनी रिल में बताते हैं कि विक्रेता सुनिश्चित समय में उत्पाद देने में विफल रहता है तो आपके पास भुगतान किए गए धन को वापस मांगने का कानूनी अधिकार है। आप दुकानदार को पैसे वापस ना देने और उत्पीड़न के लिए डिमांड नोटिस भी भेज सकते हैं। यदि दुकानदार इसके बाद भी रकम वापिस नहीं करता तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
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2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को खरीद के 15 दिनों के भीतर सामान वापस करने का अधिकार देता है। जैसे कि आपका कोई सामान दोषपूर्ण हैं या विज्ञापन के अनुसार नहीं है तो आप एक्शन ले सकते हैं। हालांकि, अगर दुकानदार के पास आपके खिलाफ कोई बिंदु है तो वो आपकी बात से इंकार कर सकता है।
अगर आपने खानपान की कोई वस्तु खरीदी और वो खराब या एक्सपायरी निकली तो भी आप दुकानदार को वो सामान वापिस दे सकते हैं। अगर दुकानदार आपसे सामान वापस ना ले तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
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