आमतौर पर कई बार लोग अपना पुराना या पैतृक घर बेचकर नया खरीदने की सोचते हैं। यह फैसला वित्तीय खर्च लेकर आता है और कई बार लोग सोचते हैं कि क्या पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर नई खरीदने पर टैक्स लगता है या नहीं? इसका जवाब कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने घर बेचकर कितना प्रॉफिट कमाया है, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स क्या हैं? आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि पुराने घर को बेचकर नया खरीदने पर किस तरह का टैक्स लग सकता है और कैसे आप कुछ नियमों का पालन करके टैक्स बचत भी कर सकते हैं।
जब आप अपना पुराना घर या प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो यह इनकम कैपिटल गेन कही जाती है। ये लाभ इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्सेबल होता है। लेकिन, सवाल यह भी है कि क्या इस कैपिटल गेन पर हर किसी को टैक्स देना पड़ता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने घर कितने समय तक अपने पास रखा था।
यदि आपने प्रॉपर्टी या घर को 2 साल से कम समय के लिए रखा था और फिर बेच दिया, तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपये है और आप मकान बेचकर 2 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपकी कुल इनकम 12 लाख मानी जाएगी और उसी के हिसाब से टैक्स स्लैब लागू होगी।
अगर आपने 2 साल या इससे ज्यादा समय तक घर को अपने पास रखा था और फिर बेचा, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर सरकार 20 फीसदी फ्लैट टैक्स लागू करती है। हालांकि, इसमें भी टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई घर 2015 में 20 लाख रुपये का खरीदा था और 2025 में उसकी वैल्यू 50 लाख रुपये हो चुकी है, और आप जब इसे बेचते हैं, तो आपको सीधा 30 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन Indexation Benefit की मदद से टैक्स सिर्फ 20 लाख पर केवल 20% की दर से लगेगा।
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जी हां, आप पुराना घर बेचकर नया घर खरीदते हैं, तो टैक्स बच सकता है। दरअसल, सरकार चाहती है कि आप रियर एस्टेट में इन्वेस्ट करें, इसलिए उसने कुछ रियायतें दी हैं। अगर आप पुराना घर बेचकर नया खरीद लेते हैं, तो कुछ शर्तों के साथ कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल सकती है।
अगर आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसकी जगह एक नया घर खरीदते हैं, तो आपको सेक्शन 54 के तहत एक खास फायदा मिल सकता है। इस फायदे से आप पुराने घर को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। हालांकि, इसकी कुछ शर्तें हैं-
जी नहीं, टैक्स छूट केवल कैपिटल गेन पर ही मिलती है जितनी रकम आपने नया घर खरीदने में लगाई है। उदाहरण के तौर पर अगर 20 लाख रुपये कैपिटल गेन हैं और आपने नया घर खरीदने में 15 लाख रुपये लगा दिए हैं, तो केवल 15 लाख रुपये पर ही टैक्स छूट मिलेगी और बाकी 5 लाख पर 20 फीसदी दर से टैक्स लगेगा।
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अगर आपने पुराना घर बेच दिया है और नया घर खरीदने में समय है, तो आप अपने कैपिटल गेन अमाउंट को कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा कर सकते हैं। इसे आप किसी भी बैंक में जाकर खोल सकते हैं। अगर आपने ITR रिटर्न भरते समय यह पैसा CGAS में जमा कर दिया, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। ध्यान रखें कि आपको 3 साल के भीतर नया घर खरीदना या बनवाना अनिवार्य है।
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