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ITR Filing Last Date: 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करती हैं तो कितना देना होगा जुर्माना, जानें पूरी डिटेल्स

ITR Filing Last Date: आईटीआर फाइलिंग की डेट हाल ही में 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक कर दी गई थी। हालांकि, एक बार फिर डेट बदलने की बात पर इनकम टैक्स फाइल करने की डेट बदलने की बात चल रही है।
Editorial
Updated:- 2025-09-15, 10:57 IST

ITR Filing की आज आखिरी तारीख है। जिन लोगों ने समय से पहले फाइल कर दिया है, उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि, इस समय कई लोग हैं, जिन्होंने अभी तक ITR File नहीं की है। ऐसा इसलिए, क्योंकि बीते दिनों तारीख बदलने की बात चल रही थी, ऐसे में लोगों को उम्मीद थी की 15 सितंबर से तारीख बदलकर आगे बढ़ जाएगी। तारीख बदलने की बात पर टैक्सपेयर्स सुकून की सांस ले रहे होंगे, लेकिन अब आपक आज ही आईटीआर भरना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता ह।

आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

  • अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने की बात को हल्के में ले रहे हैं, तो यह आपको भारी पड़ सकता है। क्योंकि, कुछ कारणों के चलते कई बार आपको भारी पेनल्टी भी देनी पड़ जाती है।
  • आईटीआर अगर आपने 15 सितंबर के बाद भरती हैं, तो आपको लेट फीस देना होगा, यह अलग से चार्ज होता है। ध्यान रखें कि यह आपकी इनकम पर आधारित है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम लगभग 5 लाख के करीब है, तो आपको 1000 रुपये तक ज्यादा देना होगा। लेट फीस लगभग 1000 से 5000 रुपये तक हो सकती है।
  • अगर आप खुद ही आईटीआर समय पर फाइल नहीं करती हैं, तो रिफंड मिलने में भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि बिना आईटीआई भरे आपको रिफंड भी नहीं मिलने वाला है।
  • टैक्स बकाया है, तो इसके लिए भी आपसे ब्याज भी वसूला जा सकता है। इसलिए 15 सितंबर से पहले आपके पास अच्छा मौका है, आप इसे फाइल कर लें।
  • अगली सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपको फ्यूचर में लोन और वीजा मिलने में भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि, आपने समय से आईटीआर फाइल नहीं की। यह जानकारी आपके डिटेल्स में सेव हो जाती है, इसलिए आप इसे छिपा नहीं सकते। लोन लेने के दौरान हर बैंक हर चीज पर नजर डालता है।
  • ITR फाइल लेट करना या नहीं करना, आपके लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि, इसके लिए आपको टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। 

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ITR फाइल करने के बाद रिफंड नहीं मिले तो क्या करें?

  • अगर आपको आईटीआर फाइल किए हुए समय हो गया है, जैसे 1 महीने के करीब तो इसके लिए आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी, लेकिन अगर आपने हाल ही में फाइल की है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि, रिफंड मिलने में लगभग 7 से 14 दिन का समय लग सकता है। अगर इंतजार करते हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तो आप इसके लिए शिकायत कर सकती हैं।
  • ITR रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां वेबसाइट पर आपको My Account का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Refund Re-issue का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकती हैं।

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FAQ
ITR भरने की अंतिम तारीख क्या है?
15 सितंबर 2025 ITR भरने की आखिरी तारीख है।
ITR फाइल करने के बाद रिफंड कब तक आता है?
रिफंड आपको 14 से 20 दिनों में मिल सकता है।
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