भारत में टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है जो किसी कारणवश अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए थे, या जिन्हें फाइलिंग के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। अंतिम तिथि बढ़ने का मतलब है कि अब आपके पास अपने वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और बिना किसी हड़बड़ी के अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय है। यह कदम अक्सर करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए उठाया जाता है। तो अगर आप भी इस साल का ITR फाइल करने की तैयारी में हैं, तो आइए जानते हैं कि नई अंतिम तिथि क्या है और अब आपके पास अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कब तक का समय है ।
आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
यह विस्तार कई महत्वपूर्ण कारणों से दिया गया है। आयकर विभाग के अनुसार, ITR फॉर्म्स में हुए महत्वपूर्ण बदलावों, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताओं और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन से संबंधित ज़रूरी समायोजन के कारण यह निर्णय लिया गया है। इन बदलावों के चलते टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
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CBDT ने यह भी स्पष्ट किया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जारी किए गए सभी नए ITR फॉर्म्स में कई अहम संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि करदाता सही व सटीक जानकारी दर्ज कर सकें। हालांकि, इन परिवर्तनों के कारण ITR सिस्टम के डेवलपमेंट, विभिन्न प्रणालियों के इंटीग्रेशन और टूल्स की टेस्टिंग में अतिरिक्त समय लग रहा है। इसी कारणवश, यह विस्तार करदाताओं के लिए आवश्यक हो गया था। यह विस्तारित समय सीमा करदाताओं को अपने वित्तीय लेनदेन को ठीक से व्यवस्थित करने और बिना किसी हड़बड़ी के अपना ITR दाखिल करने का अवसर प्रदान करेगी।
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यदि आपकी आय टैक्सेबल सीमा से अधिक है तो ITR फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर आपने अतिरिक्त कर भुगतान किया है, तो रिफंड प्राप्त करने के लिए ITR फाइल करना आवश्यक है। होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते समय ITR एक महत्वपूर्ण आय प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश यात्रा या वीज़ा आवेदन में भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको किसी वित्तीय वर्ष में नुकसान हुआ है, तो उसे अगले वर्षों में समायोजित करने के लिए ITR फाइल करना ज़रूरी है। आपके वेतन या अन्य आय से कटे हुए टीडीएस को समायोजित करने के लिए ITR फाइल करना आवश्यक है।
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