भारत में कई सैलरीड एम्पलाई यह मानते हैं कि अगर उनकी कंपनी ने उनकी सैलरी से TDS काट लिया है, तो उन्हें ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यह गलतधारणा है। आपको बता दें कि TDS केवल एक एडवांस टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म है, जिससे सरकार को पहले ही कर का एक हिस्सा मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं कि क्या TDS कटने के बाद भी ITR दाखिल करना अनिवार्य है?
Tax Deducted at Source यानी TDS एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, जिसके तहत जब कोई कंपनी अपने कर्मचारी को वेतन देता है, तो वह पहले से निर्धारित दर के अनुसार टैक्स काट लेती है। फिर, TDS अमाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाता है। TDS सरकार को एक स्थिर रेवेन्यू फ्लो सुनिश्चित करता है और टैक्स चोरी की संभावनाओं को कम करता है। हालांकि, ITR दाखिल करना एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, जो आपके कुल सालाना आय, निवेश और अन्य ट्रांजेक्शन्स पर निर्भर करता है।
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अगर आपकी इनकम ITR दाखिल करने के क्राइटेरिया में आती है और फिर भी आप इसे फाइल नहीं करते हैं, तो आपको विभिन्न दंडों और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक की आय होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 लाख रुपये से कम आय होने पर 1,000 रुपये तक का देरी शुल्क लग सकता है।
अगर बकाया टैक्स है और ITR समय पर दाखिल नहीं किया, तो 1% मासिक ब्याज लगेगा जब तक कि आप पूरा टैक्स जमा नहीं कर देते।
अगर आप बार-बार ITR दाखिल न करने की अनदेखी करते हैं, तो टैक्स चोरी की गई राशि 25 लाख से अधिक होने पर धारा 276CC के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको कम से कम 6 महीने की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर टैक्स चोरी की राशि 25 लाख से कम है, तो आपको 3 महीने की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ITR नहीं भरने से आपको बैंक लोन अप्रूवल में, वीजा अवेदन में और प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रश्न- अगर मेरी कंपनी TDS काट रही है, तो क्या मुझे ITR फाइल करने की जरूरत है?
जी हां, भले ही आपकी कंपनी आपकी सैलरी से TDS काट रही हो, फिर भी आपको ITR दाखिल करना जरूरी है। अगर आपकी कुल इनकम Basic Exemption Limit से ज्यादा है।
प्रश्न- क्या TDS फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है?
नहीं, TDS केवल एडवांस टैक्स डिडक्शन है। सभी इनकम सोर्स, छूट और कटौतियों पर विचार करने के बाद आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा या कम हो सकती है। अगर ज्यादा TDS काटा गया है, तो आप टैक्स रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं।
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