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घर खरीदने का सोच रही हैं, सिर्फ EMI नहीं, इन टैक्स फायदों पर भी दें ध्यान; Expert से जानें कैसे बच सकते हैं लाखों रुपये?

एक्सपर्ट के मुताबिक, होम लोन लेने पर आपको इनकम टैक्स में कई तरह की छूट मिलती है। वहीं, ब्याज (Interest) पर भी आपको अच्छी खासी राहत मिलती है, लेकिन इसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए।
Editorial
Updated:- 2026-03-26, 13:47 IST

हर किसी के लिए अपना घर खरीदना एक सपने की तरह होता है। सालों की जमा पुंजी लोग घर खरीदने में लगा देते हैं। इतना ही नहीं, लाखों रुपये लगाने के बाद भी पैसे कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है। महंगाई के इस जमाने में घर खरीदना जितना आसान सुनने में लगता है, उतना होता नहीं है। लगातार बढ़ रही प्रॉपर्टी की कीमतों ने आम आदमी के सपनों को मुश्किल बना दिया है। यही कारण है कि लोगों को टैक्स सेविंग से जुड़े नियम के बारे में पता होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रियल एस्टेट डेवलपर युगेन इंफ्रा के एक्सपर्ट विजय कुमार अग्रवाल से बात की। उन्होंने बताया कि घर खरीदते समय टैक्स सेविंग के कौन-कौन से स्मार्ट तरीके आप अपना सकती हैं जिससे पैसे बच सकें।

कैसे बचा सकते हैं लाखों रुपये?

एक्सपर्ट के अनुसार सही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यह समझना जरूरी है कि टैक्स और लोन स्ट्रक्चर एक-दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। आज भी बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि लोन के समय जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसकी रिपेमेंट पर इनकम टैक्स छूट देती है। यह छूट धारा 80C के तहत मिलती है। छूट में मिल रहे अमाउंट की बात करें, तो यह लगभग 1.5 लाख रुपये तक होती है। हालांकि, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसका फायदा हर स्थिति में नहीं मिलता। प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद ही आपको इस छूट का फायदा मिलता है।

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Home loan tax benefits

इसमें एक और छूट का फायदा आप उठा सकती हैं। लोन के ब्याज (इंटरेस्ट) पर भी धारा 24(b) के तहत आपको फायदा मिल सकता है। इसमें आपको 2 लाख रुपये तक टैक्स पर छूट मिलने की संभावना रहती है, लेकिन ध्यान रखें कि घर खुद के रहने के लिए होना चाहिए। आप इसे बेचने या रेंट पर लेने के लिए खरीद रही हैं, तो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगी।

Tax saving on home purchase

टैक्स छूट के नियम

अपना घर खरीदने जा रहे लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई टैक्स छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) में ही मिल पाती है। नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से अगर आप घर खरीद रही हैं, तो सभी फायदे मिलना मुश्किल है। इतना ही लोकेशन के हिसाब से भी टैक्स की प्लानिंग तय होती है। इसके साथ ही फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में से आप किसका चुनाव करेंगे, यह भी आपके इनकम पर निर्भर करता है। एक छोटी सी गलती आपको लाखों रुपये का नुकसान करवा सकती हैं, इसलिए घर खरीदते समय सोच-समझकर फैसला लें। जब भी होम लोने लेने भी जाएं, तो सही होम लोन का चयन करें।

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