12 जून 2025 का दिन देश के लिए एक दुखद खबर लेकर आया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। ड्रीमलाइनर विमान में पायलट और क्रू मेंबर्स समेत 265 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहा है कि फ्लाइट में सफर करने वाले लोगों के पास अगर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं हुआ, तो क्या उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा? आज हम इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है और एयर क्रैश हो जाता है, तो क्या मुआवजा मिलेगा? भारत में इसके लिए क्या कानून है और एयरलाइन्स कितना मुआवजा देती हैं।
अगर कोई पैसेंजर प्लेन क्रैश में घायल हो जाता है या मर जाता है, तो उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए एक इंटरनेशनल कानून मौजूद है, जिसका नाम मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 है और भारत भी इस समझौते पर साइन कर चुका है। इस कानून के तहत, एयरलाइंस को हर उस यात्री के परिवार को मुआवजा देना होता है, जिसकी मौत हुई है या गंभीर चोटें आई हैं। चाहें इसमें एयरलाइन्स की गलती हो या नहीं।
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मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के अनुसार, एयरलाइन को करीब 1.4 करोड़ रुपये (128,821 SDR – Special Drawing Rights) तक की रकम हर मृतक या घायल यात्री के परिवार को मुआवजे के तौर पर देनी होती है। यह रकम तय है और इसे देना कानूनी रूप से जरूरी है।
अगर जांच के बाद साबित हो जाता है कि एयलाइन की लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई है, तो मुआवजे की राशि इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। अगर जांच में पता चलता है कि खराब मेंटनेंस, नियमों के उल्लंघन या पायलट की चूक से हादसा हुआ है।
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कानून इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है, लेकिन भारत में कई डोमेस्टिक एयरलाइन्स भी DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के नियमों का पालन करती हैं, जो इस तरह के मुआवजे की सिफारिश करता है। भले ही फ्लाइट में सफर के दौरान यात्री ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हो अन्यथा नहीं लिया हो। लेकिन, एयरलाइन को मुआवजा देना पड़ता है।
जब आप हवाई यात्रा के लिए निकलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके मुताबिक ही सभी चीजें हो। ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस आपके बहुत काम आता है। यह आपकी फ्लाइट कैंसिल होने, सामान चोरी होने से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक सभी चीजों को कवर करता है।
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