Driving Test Fees Rule: ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के बाद दोबारा फीस देनी होती है या नहीं? जानें क्या है नियम

Driving Test Rules: यह बात तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, लेकिन क्या आप यह बात पता है कि यदि आप एक बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा फीस देनी होती है या नहीं ? आइए जान लेते हैं इसका नियम।
Driving License Fees

सडक पर किसी भी तरह की गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस आपके क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ऑफिस से बनता है, लेकिन आजकल आप ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको बनवाना का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। यह दो चरणों लर्निंग और परमानेंट में बनता है। लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। जिसके लिए आपको कुछ फीस भी अदा करनी होती है। इसके बाद आपका लर्निंग लिखित टेस्ट होता है। टेस्ट हो जाने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। यदि आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपका परमानेंट लाइसेंस बनकर आता है।

ऐसे में आपको ड्राइविंग टेस्ट को पास करना बेहद अनिवार्य होता है। यदि आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो एक निश्चित समय सीमा के बाद आप फिर दोबारा टेस्ट की दूसरी तारीख ले सकते हैं। कुछ उम्मीदवार पहली बार में यह टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें फिर से इसको देना पड़ता है। अब कुछ लोगों का सवाल यह आता है कि यदि वो पहली बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो क्या उनको दोबारा टेस्ट देने के लिए फिर से फीस देनी होती है। आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो आज हम इस लेख में आपकी इसी समस्या का हल बताने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने पर फीस का क्या है नियम।

ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने पर दोबारा लगती है फीस ?

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दरअसल, इस सवाल का जवाब कई कारकों पर निर्भर करता है। यानि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों का निर्धारण केंद्रीय सड़क और मोटरमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा तय किया जाता है। ऐसे में नियम के अनुसार आपको आवेदन करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक तारीख दी जाती है। आपको उस तारीख पर टेस्ट देने आरटीओ ऑफिस जाना होता है। ऐसे में यदि आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको एक हफ्ते के अंदर फिर से आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको दोबारा फीस भी देनी पड़ती है। जिसके बाद आपको एक नई डेट दी जाती है। जिसपर आपको फिर टेस्ट देने जाना होता है।

इसके विपरीत यदि आप तय तारीख पर किसी वजह से टेस्ट देने नहीं जा पाते हैं, तो वो स्लॉट खुद ही कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आपको दो दिन के अंदर फिर से आवेदन करना होता है। इस स्थिति में आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है। आप फ्री में री टेस्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं।

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कितनी है ड्राइविंग टेस्ट के आवेदन की फीस ?

driving licence

सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग फीस होती है। उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दो और चार पहिया वाहनों के आवेदन के लिए आपको करीब 150 रुपये फॉर्म के लिए देने होते हैं। इसके बाद लर्निंग टेस्ट नया या दोबारा देने के लिए करीब 50 रूपये की राशि चुकानी होती है। इसके अलावा किसी भी तरह के वाहन के ड्राइविंग टेस्ट नया या दोहराव के लिए 300 रूपये फीस होती है।

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Image Credit: Freepik

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