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No PUC-No Fuel नियम क्या है? दिल्ली में गाड़ी लेकर निकल रही हैं तो जान लें जरूरी जानकारी

स्मॉग की मोटी परत, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और बढ़ते मरीज, दिल्ली में यह बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा उदाहरण हैं। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी, तो दिक्कत हो सकती है।
Editorial
Updated:- 2025-12-18, 12:38 IST

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते लगातार नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां स्कूलों और ऑफिस में हाइब्रिड सिस्टम शुरू कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गाड़ियों के चलाने को लेकर भी नियम जारी कर दिए गए है। इसके बाद भी लोग लापरवाह बरतते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब केवल एक मौसमी समस्या नहीं रह गया है, यह यहां रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। इसी चलते अब दिल्ली में No PUC-No Fuel नियम जारी कर दिया गया है। यह नियम वाहन चालकों पर लगता है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनके लिए यह आर्टिकल काम का है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

NO PUC क्या है?

सबसे पहले आपको PUC क्या है? इसके बारे में पता होना चाहिए। पीयूसी का अर्थ पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) है। गाड़ियों को इसका सर्टिफिकेट मिलता है। इसका अर्थ है कि आपकी गाड़ी पॉल्युशन नहीं करती। अगर आपके पास पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो दिल्ली में आपको पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलने वाला। इतना ही नहीं दिल्ली में सड़कों पर भी अगर चेकिंग के दौरान आप PUC सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलेंगी, तो आपको चालान भरना पड़ जाएगा।

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NO PUC वाली गाड़ियों की कैसे होगी पहचान?

ऐसी गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए गए हैं। जिन गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट नहीं बना है या एक्सपायर हो गया है, ऐसी गाड़ियों पेट्रोल पंप पर लगा कैमरा अपने आप ही पहचान लेगा। यह नियम आज से दिल्ली में लागू हो गया है।

  • इसके अलावा दिल्ली में BS-6 के अलावा कोई गाड़ी एंटर नहीं कर पाएगी।
  • गाड़ियों के पास PUC सर्टिफिकेट है या नहीं, इसकी जांच ANPR यानि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे से होगी। इसके अलावा इसमें पुलिस की मदद भी ली जाएगी।

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PUC सर्टिफिकेट कितने दिनों में एक्सपायर होता है?

पुरानी गाड़ियों के लिए यह सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए मान्य होता है। इसके बाद आपको फिर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नई गाड़ियों के लिए यह सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होता है। यह सर्टिफिकेट पेट्रोल पंप ही बन जाता है। इसलिए, अगर एक्सपायर होने वाला है यह हो गया है, तो फिर से अपडेट करवा लें।

यह सर्टिफिकेट चार पहिया वाहनों के लिए 80 से 120 रुपये है। 2 पहिया वाहनों को 60 से 100 रुपये देने पड़ सकते हैं। 

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