अगर चोरी हो गई है कार तो ऐसे मिल सकती हैं पूरी रकम

अगर आपकी कार चोरी हो गई है और आप उस कार के बदले अपने पूरे पैसे वापस चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आपको वह पैसे कैसे मिल सकते हैं। 

 
how to claim for car insurance

क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो आप कैसे उस कार के पैसे वापस पा सकते हैं? जी हां, ऐसा मुमकिन है अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी कार के चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं।

1)सबसे पहले दर्ज करें एफआईआर

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अगर आपकी कार खो गई है तो सबसे पहले आपको जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अगर आप 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना भी कर सकती है।

इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जब एफआईआर कराएं तो अपनी कार से संबंधित सभी जानकारी को पुलिस के समक्ष जरूर रखें। आपको बता दें कि इसके बाद की पूरी प्रक्रिया के लिए यह एफआईआर सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है।

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2)रखें सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास

आपको इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले अपनी कार के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कार के सभी डॉक्यूमेंट को चेक और वेरीफाई करती है। आपको कार की आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की डेट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपके पास कार की ओरिजिनल चाबी भी होनी चाहिए।

अगर कार की एक चाबी खो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी इसके बारे में आपसे स्पष्टीकरण भी मांगती हैं। अगर कंपनी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाती है तो आपकी कार के पैसे आपको मिल सकते हैं।

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3)जानिए कितने दिनों बाद मिलता है पैसा

आपको बता दें कि जब आपकी कार चोरी होती है तो आपको 7 दिनों के अंदर ही कार इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल करना चाहिए और क्लेम फॉर्म को अवश्य भरना चाहिए।

आपको बता दें कि इस फॉर्म में पॉलिसी नंबर, वाहन की डिटेल और एफआईआर की जानकारी भरनी होती है। इसके साथ-साथ आपको कार चोरी से संबंधित पूरी घटना की जानकारी भी कंपनी को देनी होती है। सारी चीजें वैलिड पाने पर ही आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी राशि रीइंबर्स करता है।

इस प्रोसेस में पुलिस जब अपनी जांच को पूरा करती है तो उसके बाद नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जमा करती है और आपको अपनी वाहन की आरसी भी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। आपको बता दें कि अगर कंपनी पैसे देती है तो वह अप्रूवल के बाद 7 दिनों में आपको दिया जाता है।

इस सभी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अपनी कार के चोरी होने पर पूरे पैसे भी मिल सकते हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हरजिन्दगी के साथ।

image credit-Freepik

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