How to Open Medical Store after 12th:आज के समय हर एक स्टूडेंट 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई में कुछ ऐसा करना चाहता है, जिससे वह भविष्य में बेहतर करियर बना सके। अब ऐसे में विद्यार्थी अपने तय फील्ड के अनुसार 12वीं पास करने के बाद कोर्स करते हैं। इसमें बहुत से लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्स, सरकारी नौकरी की तैयारी या फिर अन्य फील्ड के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म कोर्स या बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जिसमें वह कम समय में करियर बना सके। आज के समय मेडिकल स्टोर सुरक्षित और फायदेमंद बिजनेस है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत सारी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि भारत में 12वीं के बाद मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ कुछ सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
अगर आप दवा का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए और एक लाइसेंस से कितने स्टोर खोले जा सकते हैं।
मेडिकल स्टोर खोलने और दवा बेचने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास फार्मेसी की डिग्री होना जरूरी है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नीचे जानिए उन दो कोर्स के बारे में, जिसे करने के बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं-
डिप्लोमा इन फार्मेसी (D.Pharma)- यह दो साल का कोर्स है जिसे आप 12वीं साइंस स्ट्रीम पास करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स आपको फार्मेसी के बुनियादी सिद्धांतों और दवा वितरण के लिए तैयार करता है।
बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharma)- यह चार साल का डिग्री कोर्स है, जिसे 12वीं साइंस स्ट्रीम के बाद किया जाता है। यह D.Pharma से अधिक विस्तृत होता है। इसमें दवाओं के बनने का तरीका, अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर गहराई से पढ़ाया जाता है।
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ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 के तहत निर्धारित सभी लाइसेंस और परमिट लेना जरूरी होता है। इसमें रिटेल ड्रग लाइसेंस और होल सेल ड्रग लाइसेंस प्रमुख हैं जो राज्य के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है।
दवा का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक रजिस्टर फार्मासिस्ट को नियुक्त करना होगा या खुद फार्मासिस्ट की डिग्री लेनी होगी। यह डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से होनी चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही आपके व्यवसाय को अवैध माना जाएगा।
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