Uttar Pradesh New District: महाकुंभ क्षेत्र को बनाया गया उत्तर प्रदेश का 76 वां जिला, प्रयागराज जा रहे लोग पढ़ लें यात्रा से जुड़े नए नियम

13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच शुरू होने जा रहे महाकुंभ मेले को लेकर यूपी सरकार की तैयारियां जोरों-शोरों पर चल रही है। महाकुंभ के पहले दिन यानी 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी 13 प्रयागराज जाने वाले हैं।
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को लोग सरकार पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। नए नियम के साथ-साथ भक्तों की सुविधा के लिए तरह-तरह की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जिले का नाम महाकुंभ रखा गया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में अब एक जिला बढ़ गया है। अब उत्तर प्रदेश में 75 नहीं बल्कि 76 जिले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 12 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ बेहद खास है।

महाकुंभ जिले में कितना क्षेत्र शामिल है?

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महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र के साथ-साथ चार तहसीलों को शामिल किया गया है। इसमें सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना के 67 गांव आते हैं। सब तहसील के अंदर गांवों की संख्या अलग-अलग है।

  • जैसे तहसील सदर के अंदर 25 गांव
  • तहसील सोरांव- 3 गांव
  • तहसील फूलपुर- 20 गांव
  • करछना तहसील- 19 गांव

महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर नए नियम

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  • महाकुंभ मेला में 30 हजार से अधिक फोर्स तैनात किए जाने वाले हैं। जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने में मदद मिलेगी।
  • मेला में यातायात पुलिस के 14 निरीक्षक, 60 उपनिरीक्षक, 100 मुख्य आरक्षी व 400 आरक्षी तैनात रहेंगे।
  • महाकुंभ में भक्तों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया गया है।
  • प्रयागराज के लिए नोएडा से भी मिलेगी बस। गाजियाबाद डिपो (Ghaziabad Depot) की कई बसें नोएडा रूट से होकर प्रयागराज जाएंगी। इसके अलावा 700 इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से शहर में परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा।

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  • शहर में बड़े वाहनों का आना बंद रहेगा। केवल 2 पहिया और छोटे वाहन ही आ पाएंगे।
  • महाकुंभ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में महिला अधिकारियों को कई धाराओं के तहत फैसला लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी। इससे किसी तरह की परेशानी होने पर वह फौरन एक्शन ले सकेंगे।
  • इसमें कुंभ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।
  • अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
  • महाकुंभ मेला के नए नियम को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपको यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी।

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image credit- freepik

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