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orry arrested by jammu kashmir police for consuming alcohol near vaishno devi temple katra liquor non veg food prohibited for 2 months

Orry Aatramani Vaishno Devi Temple Controversy: ओरी पर लगा वैष्णो देवी बेस कैंप में शराब पीने का आरोप.. मंदिर के करीब अल्कोहल और मांसाहारी भोजन की ब्रिकी पर 2 महीने के लिए लगी रोक

Orry Aatramani Vaishno Devi Temple Controversy: हाल ही में ओरी अपने कुछ साथियों के साथ वैष्णो देवी मंदिर गए थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर के पास मौजूद एक होटल में शराब पी। अधिकारियों ने मामले को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में शराब और मांसाहार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
Editorial
Updated:- 2025-03-17, 19:09 IST

Why Orry Arrested At Vaishno Devi Temple: सोशल मीडिया स्टार ओरी ने कुछ ऐसा किया है, जिससे बवाल मच चुका है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ओरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके साथ 7 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ओरी और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने कटरा स्थित एक होटल में माता वैष्णो देवी के मंदिर शराब का सेवन किया। इस पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई। बता दें कि ओरी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, अधिकारियों ने वैष्णो देवी मंदिर के करीब शराब और मांसाहार की बिक्री पर अगले 2 महीने के लिए पूरी तरह के रोक लगा दी है। आइए जानें, क्या है पूरा मामला...

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ओरी और उनके साथियों को कटरा मौजूद होटल के कॉटेज सूट क्षेत्र में शराब पीते पकड़ा। बता दें कि यह वही इलाका है, जहां शराब और मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी होने पर दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। 

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2 महीने के लिए शराब और मांसाहार पर प्रतिबंध

Ban on alcohol and non-vegetarian food for 2 months

सभी धार्मिक स्थलों के अपने कुछ नियम होते हैं। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित, माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए भी अधिकारियों ने कुछ नियमों का ऐलान किया हुआ है। पिछले साल ही कटरा में शराब और नॉन वेज के सेवन से लेकर बिक्री तक पर रोक लगाई गई थी। अब इस नियम को 2 महीनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य तीर्थ स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना है। इससे भक्तों का आध्यात्मिक अनुभव भी बेहतर बना रहेगा। 

किन क्षेत्रों में लगा प्रतिबंध

In which areas is the ban imposed

अधिकारीयों के अनुसार, आर्डर कटरा से त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी भवन तक ये सभी प्रतिबंध लागू होंगे। 12 किलोमीटर लंबे मार्ग तक इस तरह की चीजें वर्जित हैं। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे जुर्माना या फिर जेल हो सकती है। दोषी को जेल और जुर्माना दोनों भी भुगतना पड़ सकता है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के इन सभी चीजों को बैन किया है। 

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Image Credit:Instagram/Her Zindagi

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