कार या बाइक से बाहर जान के दौरान हर कोई ये जरुर चेक करता है कि वाहन के सभी दस्तावेज रखें हैं कि नहीं। वाहन के दस्तावेज में गाड़ी की RC, प्रदूषण पत्र और इंश्योरेंस है। इसी के साथ इनमें से इंश्योरेंस सबसे अहम् है जो हर साल रीन्यू होता हैं और इसके लिए आपको कार की कीमत में इंश्योरेंस इसका चार्ज देना पड़ता हैं। कार या बाइक जब पुरानी हो जाती हैं तो लोग इस इंश्योरेंस को को रिन्यू नहीं करवाते हैं और इसके बिना कार या बाइक चलते हैं। लेकिन, ऐसा करना अपराध है और इसके लिए आप जुर्माना साथ ही जेल की भी सजा हो सकती है।
जानिए क्या है नियम
भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कार या बाइक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो ये एक अपराध है और इसके लिए आपको अच्छा खासा जुर्माना साथ ही सजा भी मिल सकती हैं और इस दौरान कोई घटना हो जाती हैं तो आपको जुर्माना साथ लंबे समय तक जेल भी जाना पड़ सकता है।
जुर्माना और सजा
भारत में अगर आप बिना इंश्योरेंस के कार या बाइक का चलते हैं और इस दौरान अप पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको अच्छा-खासा जुर्माना देना पड़ सकता है। कार या बाइक इंश्योरेंस न होने पर आपको पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये काजुर्माना का भुगतान करना पड़ता है साथ ही आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती हैं।
इसी के साथ अगर आप ट्रैफिक ऑफिसर द्वारा दूसरी से तीसरी बार आपको बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाते हुएपकड़े जाते है तब आपको 4,000 साथ ही आपको 3 महीने की जेल हो सकती है।
नोट- अगर आप चाहती हैं कि आपको इंश्योरेंस की वजह से फाइन या सजा न मिले तो आप इंश्योरेंस को समय से पहले रिन्यू करवा लें।
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