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ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं? जानें अपना रिफंड पाने का तरीका

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने पर खाते से पैसे कट जाएं तो क्या करें। आरबीआई नियमों के अनुसार, बैंक को निश्चित समय में पैसा वापस करना होता है। यदि 5 दिन में रिफंड न मिले, तो ऐप के हेल्प सेक्शन, बैंक कस्टमर केयर या NPCI पर शिकायत करें। बैंक देरी पर प्रतिदिन 100 रुपये मुआवजा भी देता है।
Editorial
Updated:- 2026-02-02, 15:07 IST

आज के डिजिटल युग में यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कई बार तकनीकी खराबी हो जाती है या सर्वर डाउन होने लगता है या इंटरनेट की धीमी गति होने के कारण Transaction Failed का मैसेज दिखाई देने लगता है पर बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में एकदम से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सही जानकारी होने पर आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं। जी हां, ऐसे में इन स्टेप्स के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाए और पैसे कट जाएं तो क्या करें। पढ़ते हैं आगे.... 

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या करें? (What to do if Online Payment Failed)

  • बता दें कि ज्यादातर ऐसे मामले होते हैं जब बैंक का सिस्टम खुद ही फेल ट्रांजैक्शन जैसी गलती को पहचान लेता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो बैंक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पैसा वापस करना होता है। अक्सर यह पैसा ट्रांजैक्शन के 5 दिन के अंदर आपके खाते में अपने आप आ जाता है।

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  • अगर 24-48 घंटों के भीतर पैसा वापस नहीं आता है, तो सबसे पहले उस ऐप जैसे GPay, PhonePe, Paytm) के Help या Support सेक्शन में जाकर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ शिकायत दर्ज करें।

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  •  इससे अलगे आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या बैंक की वेबसाइट पर Dispute Redressal फॉर्म भरें। उन्हें अपना RRN - Retrieval Reference Number जरूर बताएं।

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  • यदि UPI के साथ ऐसा हुआ है, तो आप NPCI  यानि National Payments Corporation of India की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • क्या आप जानती हैं कि अगर बैंक तय समय सीमा के बाद भी आपका फेल हुआ पैसा वापस नहीं करता, तो बैंक को आपको हर्जाना देना होगा? जी हां, RBI के टर्न अराउंड टाइम (TAT) नियमों के मुताबिक, अगर बैंक निर्धारित समय के बाद रिफंड में देरी करता है, तो बैंक को आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना पड़ता है।
  • ध्यान दें कि आप कभी भी रिफंड के लिए सोशल मीडिया पर मिले अनजान कस्टमर केयर नंबरों पर कॉल न करें।
  • आपको पता होना चाहिए कि रिफंड पाने के लिए बैंक कभी भी आपका PIN या OTP नहीं मांगता। अगर कोई मांगे, तो समझ लें कि वह धोखाधड़ी है।

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