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UPI transaction failed solution

UPI या Card Payment Fail होने पर कहां चला जाता है पैसा? बैंक कर्मचारी से 3 स्टेप्स में समझिए पूरा प्रोसेस

आज के समय में ऑफलाइन पेमेंट करने से ज्यादा हम ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट फेल होने के साथ ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि पैसा कटकर कहां गया? चलिए पंजाब नेशनल बैंक में रिटेंशन टीम में काम करने वाली अनुपमा सान्याल से जानते हैं-
Editorial
Updated:- 2026-01-12, 17:08 IST

How to Get Money Back Failed Payment:  डिजिटल दौर में UPI और कार्ड पेमेंट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। दस रुपये का पेमेंट हो या फिर हजार रुपये का हम सभी आमतौर पर ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन कभी-कभी पेमेंट करते समय स्क्रीन पर Transaction Failed के मैसेज के साथ बैंक से पैसे कटने का SMS मिल जाता है। अब ऐसी स्थिति में डर लगता है कि पैसा वापस आएगा या नहीं। इसके बाद दोबारा हमें पेमेंट करना पड़ता है।

अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि पेमेंट फेल्ड होने के बाद पैसा कहां जाता है, तो पंजाब नेशनल बैंक की रिटेंशन टीम में काम करने वाली अनुपमा सान्याल से आसान भाषा में जानें-

पेमेंट फेल्ड होने पर पैसा कहां रुक जाता है?

UPI transaction failed

जब आप पेमेंट करते हैं, तो पैसा आपके बैंक खाते से निकलकर इंटरमीडिएट चैनल जैसे NPCI या कार्ड गेटवे के पास जाता है। अगर रिसीवर के बैंक का सर्वर डाउन है, तो पैसा वहां नहीं पहुंच पाता और बीच में ही अटक जाता है। 

बैंक के सिस्टम में यह पैसा आपके अकाउंट से डेबिट तो दिखता है, लेकिन यह किसी और के खाते में जमा नहीं होता। यह बैंक के एक सस्पेंस अकाउंट या टेक्निकल पूल में सेफ रहता है, जहां से इसे आपके खाते में भेजा जाता है।

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बिना शिकायत किए कब डेबिट पेमेंट होता है क्रेडिट?

ज्यादातर मामलों में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। बैंकों का सिस्टम हर 24 घंटे में ऐसे फेल ट्रांजेक्शन की पहचान करता है। खासकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान।

UPI पेमेंट के दौरान अगर यह दिक्कत होती है, तो  अक्सर पैसा कुछ ही मिनटों या घंटों में वापस आ जाता है।

इसके अलावा कार्ड पेमेंट में थोड़ा समय लग सकता है। RBI के नियमों के अनुसार, अगर पैसा अपने आप वापस नहीं आता, तो बैंक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसे प्रोसेस करना होता है।

पेमेंट कटने पर शिकायत कैसे करें?

card payment refund complain process

अगर 2-3 वर्किंग डेज के बाद भी पैसा वापस न आए, तो शिकायत करें। इसके लिए नीचे दिया गया तरीका अपना सकती हैं-

  • सबसे पहले अपने बैंक के ऐप या कस्टमर केयर पर जाकर Dispute दर्ज करें।
  • अगर बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने के T+5 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं करता, तो

    तो बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना यानी एक्स्ट्रा शुल्क कस्टमर को देना होगा। यह आरबीआई (RBI) का नियम है।

  • अगर बैंक सुनवाई न करे, तो आप Banking Ombudsman से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

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Image Credit- Freepik, shutterstock

 


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FAQ
अगर पेमेंट समय पर वापस नहीं है, तो बैंक कितने रुपये हर्जाना देता है?
बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने के 5 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंक कस्टमर को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देता है।
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