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अचानक रुक जाए आपके एटीएम का ट्रांजेक्शन और कट जाएं पैसे, तो क्या करें?

एटीएम से पैसे निकालते समय कैश न निकलने पर भी पैसे कटने की समस्या आम है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। तुरंत ट्रांजेक्शन आईडी नोट करें। अक्सर 24 घंटे में पैसा वापस आ जाता है। 
Editorial
Updated:- 2026-03-11, 16:06 IST

एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि मशीन से कैश बाहर नहीं आती, लेकिन आपके मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। कभी-कभी टेक्नोलॉजी की खराबी या लाइट जाने की वजह से होने वाली यह समस्या किसी को भी स्ट्रेस में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अगर आप सही कदम उठाएं, तो आपका पैसा सुरक्षित वापस मिल सकता है। ऐसे में इसके बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आजम हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपको क्या करना चाहिए। पढ़ते हैं आगे...

तुरंत ट्रांजेक्शन आईडी नोट करें

जैसे ही ट्रांजेक्शन फेल हो, एटीएम से निकलने वाली 'फेल्ड ट्रांजेक्शन' रसीद को संभाल कर रख लें। अगर रसीद नहीं निकली है, तो अपने मोबाइल पर आए मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मौजूद ट्रांजेक्शन आईडी, समय और एटीएम की लोकेशन शिकायत दर्ज कराते समय बहुत काम आती है।

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24 घंटे के अंदर पैसे वापस

अक्सर बैंक का सर्वर ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर लेता है और कटा हुआ पैसा 24 घंटे के अंदर अपने आप आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है। यदि सर्वर में कोई मामूली टेक्नोलॉजी खराबी है, तो यह 'ऑटो-रिवर्सल' प्रोसेस सबसे आम सॉल्यूशन है।

कस्टमर केयर या होम ब्रांच में शिकायत करें

बता दें, अगर 24 घंटे बाद भी पैसा वापस नहीं आता है, तो बिना देरी किए अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। आप बैंक की वेबसाइट या ऐप के जरिए भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा, अपनी नजदीकी होम ब्रांच में जाकर शिकायत देना सबसे अच्छा तरीका साबित हो सकता है। शिकायत दर्ज करने के बाद कंप्लेंट नंबर लेना न भूलें।

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आरबीआई (RBI) का क्या है नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, ट्रांजेक्शन फेल होने के मामले में बैंक को T+5 दिनों के अंदर पैसा वापस करना जरूरी है। यानि ट्रांजेक्शन के दिन के बाद 5 वर्किंग डे के अंदर आ जाएंगे।

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देरी होने पर मिलेगा हर्जाना

आरबीआई का एक नियम यह भी है कि यदि बैंक शिकायत के 5 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं करता है, तो उसे ग्राहक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।

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Images: Freepik/shutterstock

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