Independence Day 2024: जानिए घर और गाड़ी से तिरंगा हटाने का क्या है सही तरीका? जिससे न हो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

तिरंगा उतारने से पहले एक पल का मौन रखा जाना चाहिए। इसके बाद, तिरंगा धीरे-धीरे उतारा जाना चाहिए और इसे सम्मान के साथ मोड़ा जाना चाहिए। अपमान होने पर अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाती है।

 
Rule for displaying National Flag explained What are the rules for Indian flag at home

भारतीय ध्वज यानी तिरंगे को फहराने और उतारने के लिए कुछ खास नियम और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। तिरंगे को सही तरीके से उतारने की प्रक्रिया अहम है, क्योंकि यह देश के सम्मान से जुड़ा होता है। यहां यह बताया गया है कि ध्वज कब और कैसे उतारा जाता है।

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कब और कैसे उतारा जाता है तिरंगा?

तिरंगे को सूर्योदय के बाद फहराया जाता है और सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाता है। तिरंगे को सूर्यास्त के बाद फहराया नहीं रखा जा सकता, इसे हमेशा दिन के उजाले में ही फहराया जाता है। तिरंगा उतारने से पहले एक पल का मौन रखा जाना चाहिए। इसके बाद, तिरंगा धीरे-धीरे उतारा जाना चाहिए और इसे सम्मान के साथ मोड़ा जाना चाहिए। तिरंगा उतारने के दौरान, सभी उपस्थित लोगों को खड़ा होना चाहिए और झंडे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। कुछ खास मौकों पर जैसे कि राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि पर झंडा उतारने की प्रक्रिया और समय अलग-अलग हो सकता है।

यह है गाड़ी से तिरंगा उतारने का सही तरीका

  • सबसे पहले, गाड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर रोकें और इंजन बंद करें।
  • गाड़ी से उतरें और तिरंगे के सामने खड़े हों। तिरंगे को धीरे-धीरे उतारें और इसे सम्मान के साथ मोड़ें।
  • तिरंगे को उतारते समय हाथ साफ होने चाहिए।
  • तिरंगे को को धूल-मिट्टी से बचाते हुए धीरे से उतारें।
  • तिरंगे को हमेशा सम्मान के साथ उतारना चाहिए। इसे जल्दबाजी में या लापरवाही से नहीं उतारना चाहिए।
  • तिरंगे को तीन बराबर भागों में मोड़ें और इसे एक साफ और सूखे स्थान पर रखें।
  • तिरंगे को उतारने के दौरान और बाद में, सम्मान दें और इसे कभी भी जमीन पर न फेंकें।
  • तिरंगे को सुरक्षित स्थान पर रखें और इसे अगले दिन फिर से लगाने से पहले साफ और सूखा रखें।
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राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर कौन सी धारा लगती?

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत, तिरंगे का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय कानून में तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान हैं।

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तिरंगे का अपमान करने में ये बातें शामिल हैं

  • तिरंगे को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी तरह से नुकसान पहुंचाना
  • तिरंगे को उल्टा, कटा-फटा या मैला-कुचैला फहराना
  • घर में तिरंगा फहराते समय उसकी देखभाल न करना, जैसे कि उसे झुकाना, जमीन पर गिराना या पानी लगना
  • किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में तिरंगे को झुकाना
  • भवनों पर तिरंगे को झुका हुआ फहराना
  • तिरंगे के बगल में किसी दूसरे झंडे को लगाना
  • सशस्त्र बलों या अन्य पैरा सैन्य बलों की दफन के अलावा तिरंगे का इस्तेमाल करना
  • तिरंगे को किसी व्यक्ति के कमर के नीचे पहनना
  • किसी प्रतिमा, स्मारक, वक्ता की डेस्क या वक्ता के मंच को ढकने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करना
  • किसी भवन को ढकने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करना
  • तिरंगे के केसरिया रंग को नीचे की ओर प्रदर्शित करना
  • तिरंगे पर कोई दूसरी फोटो या पेंटिंग बनाना
  • कागज का तिरंगा लेना या घर में बनाना
  • जिस खंभे या बिल्डिंग पर तिरंगा लगा हो, उस पर किसी तरह का विज्ञापन होना।

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Image Credit- freepik/shutterstock

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