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ट्रैफिक चालान से चाहिए छुटकारा? 14 फरवरी को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत, जानें घर बैठे स्लॉट बुक करने का तरीका

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि 14 फरवरी 2026 को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें लोग अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं। 
Editorial
Updated:- 2026-02-13, 16:39 IST

राजधानी दिल्ली में एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी लोगों को मिलने वाली है। यह खुशखबरी वैलेंटाइंस डे वाले दिन मिलने वाली है। जी हां, जहां प्रेमी प्रेमिका इस दिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करेंगे, वहीं, दूसरी तरफ लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने चलान को दूर भी करेंगे। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभी हाल ही में एक्स पर यह जानकारी दी है कि जिन लोगों का भी ट्रैफिक चालान है वे 14 फरवरी 2026 यानी दिन शनिवार को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में लोक अदालत आयोजित हो रही है, उसमें कटवा सकते हैं। बता दें कि संबंधित लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे में यह जानना तो बनता है कि किस प्रकार से अपने स्लॉट को बुक किया जाए। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि यदि आप लोक अदालत में अपना स्लॉट बुक करवाना चाहती हैं तो कौन से स्टेप आपके बेहद काम आ सकते हैं। जानते हैं इस लेख के माध्यम से...

घर बैठे स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया क्या है?

भीड़भाड़ से बचने और अपना समय बचाने के लिए विभाग ने ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी है। यहां इसकी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है-

lok adalat tips

  • सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या DSLSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको 'National Lok Adalat' या 'Traffic Challan Settlement' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • अपना वाहन नंबर (Vehicle Number) और चेसिस नंबर के आखिरी चार अंक दर्ज करें।
  • अब आपके सामने उपलब्ध अदालतों और समय (Time Slot) की सूची आएगी। अपनी सुविधा के अनुसार पास की कोर्ट और समय का चयन करें।
  • स्लॉट बुक होने के बाद अपनी 'अपीयरेंस स्लिप' का प्रिंटआउट निकाल लें या इसे मोबाइल में सेव कर लें।

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इन बातों का रखें ध्यान

  • अदालत जाते समय अपने साथ वाहन के कागजात, पहचान पत्र और ऑनलाइन बुक की गई स्लॉट स्लिप जरूर ले जाएं।
  • लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

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ध्यान रहे कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी समझौते से होता है, इसलिए यहां लिया गया फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। 

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Images: Freepik/shutterstock

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