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पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर दोनों ही सुविधाएं अगर काम न करें, तो कहां कंप्लेंट करें?

What To Do When Helpline Number Not Working: सरकारी सेवा या निजी कंपनी से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए उनके द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये काम न करें? नीचे लेख में जानिए कहां करें इसकी शिकायत
Editorial
Updated:- 2026-02-11, 16:16 IST

Complaint Resolution Methods: सरकारी सेवा या निजी कंपनी से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए उनके द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कंप्लेन करने से समस्या का समाधान होने की उम्मीद होती है। साथ ही शिकायत के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता है। लेकिन कई बार तकनीकी खराबी, भारी ट्रैफिक या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण न तो वेबसाइट काम करती है और न ही कॉल सेंटर से कोई जवाब मिलता है। अब ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता है कि क्या करें? कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न मिलने पर व्यक्ति परेशान होकर हार मान लेता है।

अगर आपके साथ या आपके करीबी के साथ ऐसी दिक्कत हुई या भविष्य में इस समस्या से नहीं जूझना चाहती हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इस केस में क्या करें। आज के इस लेख में हम आपको बताने बताने जा रहे हैं कि पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर दोनों ही सुविधाएं अगर काम न करें, तो कंप्लेंट कहां कर सकती हैं?

सोशल मीडिया पर शिकायत करें विभाग को टैग

government grievance redressal India

सोशल मीडिया के जमाने पर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इस दिक्कत की शिकायत कर सकती हैं। आज Complain number के समय में सोशल मीडिया अपनी बात या हर प्रकार की शिकायत करने का पावरफुल प्लेफॉर्म है। अगर हेल्पलाइन काम नहीं कर रही, तो संबंधित विभाग या कंपनी के ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल को टैग करते हुए अपनी शिकायत लिखें।

  • अपनी शिकायत के साथ स्क्रीनशॉट जरूर लगाएं।
  • संबंधित मंत्री, विभाग के सचिव या कंपनी के सीईओ को टैग करें।
  • पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बदनामी के डर से कंपनियां और विभाग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं।

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CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत करें

complaint resolution methods

अगर आपकी समस्या किसी केंद्र सरकार के विभाग या राज्य सरकार की सेवा से जुड़ी है, तो आप CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। नीचे जानें कैसे-

  • यह पोर्टल भारत सरकार का एक केंद्रीकृत पोर्टल है, जहां आप सीधे मंत्रालयों को शिकायत भेज सकती हैं।
  • यहां की गई शिकायत की मॉनिटरिंग ऊपर से होती है, जिसके कारण अधिकारी तुरंत जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं।

नोडल ऑफिसर या लोकपाल से संपर्क करें

अगर आपकी शिकायत बैंक के पोर्टल या हेल्पलाइन से जुड़ी है, तो आप हर विभाग जैसे बैंक, इंश्योरेंस, बिजली या टेलीकॉम में एक नोडल ऑफिसर या लोकपाल से मिल सकती हैं।

  • जब सामान्य कस्टमर केयर आपकी मदद न करे, तो मामला नोडल ऑफिसर के पास जाता है।
  • इनका ईमेल आईडी और पता अक्सर विभाग की वेबसाइट पर Grievance Redressal सेक्शन में मिल जाता है।
  • इन्हें सीधे ईमेल करना कर सकती हैं।

सूचना का अधिकार की लें मदद

अगर डिजिटल माध्यम काम नहीं कर रहे, तो पुराने तरीके भी कारगर होते हैं। संबंधित कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दें और उसकी रिसीविंग जरूर लें।

अगर विभाग आपकी बात नहीं सुन रहा, तो एक RTI (सूचना का अधिकार) लगाकर पूछें कि आपकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सरकारी तंत्र में RTI का डर काफी प्रभावी होता है।

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Image credit- Freepik, gemini


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