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साइबर शिकायत के लिए कौन-से दस्तावेज हैं जरूरी? रिपोर्ट दर्ज करने से पहले तैयार रखें ये लिस्ट

यदि आप साइबर फ्रॉड के लिए शिकायत दर्ज करवाने जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से दस्तावेज आपका अपने साथ लेकर जाने हैं। जानते हैं इस लेख के माध्यम से...
Editorial
Updated:- 2026-01-22, 15:36 IST

आज के समय में साइबर फ्रॉड के शिकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में या तो लोग घबराकर पुलिस के पास जाते हैं या पोर्टल पर जाते हैं, लेकिन बिना सबूतों और सही दस्तावेजों के आपकी शिकायत कमजोर पड़ जाती है या आपकी शिकायत दर्ज ही नहीं होती है। अगर आपके साथ कोई डिजिटल ठगी हुई है तो रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले आपको एक एविडेंस किट तैयार करनी होगी। ऐसे में इस किट में क्या-क्या चीज रखनी है, इनके बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि जब भी साइबर फ्रॉड के लिए शिकायत करने जाएं तो आपको कौन-कौन से दस्तावेज देने होते हैं। पढ़ते हैं आगे...

शिकायत दर्ज लेकर जाएं ये दस्तावेज

  • अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपको पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेकर जाना है, जिसमें वह लेनदेन भी जुड़ा हो।
  • इससे अलग पैसे कटने पर जो मैसेज है या ईमेल बैंक से आया है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। 

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  • इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर भी होना बेहद जरूरी है। अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर लेकर जाएं ताकि आपकी पहचान हो सके।
  • यदि आपके साथ सोशल मीडिया फ्रॉड जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर हुआ है तो आरोपी की प्रोफाइल का यूआरएल और उसके साथ हुई बातचीत का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर जाएं। साथ ही बदलने लॉगिन का कोई अलर्ट आया है तो वह ईमेल भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं।

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  • यदि आपके साथ फ्रॉड ईमेल से जुड़ा है या फिर ऑनलाइन हुआ है तो भी आप इससे जुड़े मैसेज को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। इससे अलग कोई ऑडियो क्लिप है या धमकी भरे टेक्स्ट को अपने साथ लेकर जाएं।

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  • इससे अलग ईमेल का हेडर लेकर जाएं। बता दें ये तकनीकी रूप से अपराधी का आईपी एड्रेस ढूंढने में मदद करता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आप स्क्रीनशॉट के साथ-साथ वेबसाइट प्रोफाइल का पूरा लिंक जरूर लेकर जाएं। पुलिस जांच के लिए आपका फोन भी चेक करेगी इसलिए कोई सा भी डाटा डिलीट ना करें। अगर ठग ने आपको कॉल किया है तो स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग उपलब्ध तैयार रखें।
  • हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करें और अपने नजदीकी थाना में जीरो एफआईआर दर्ज करवाएं।

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Images: Freepik/pinterest

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