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आईटीआर यानि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को अपने रिफंड का इंतजार रहता है। हालांकि, अब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी तेजी से प्रोसेस करने लग गया है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि रिफंड में देरी हो जाती है। रिटर्न Processed दिख रहा है, लेकिन आपका पैसा बैंक खाते में नहीं आया है तो यह लेख आपके लिए है। बता दें कि रिफंड ना आने के पीछे कुछ मुख्य कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। साथ ही जब पैसा नहीं आता तो आपको क्या करना है और किससे संपर्क करना है, आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आईटीआई रिफंड कब नहीं मिलता है और ऐसा होने पर आपको कौन-से स्टेप्स अपनाने की जरूरत है। जानते हैं इसके बारे में...
सबसे पहले आपको अपने स्टेटस चेक करना है। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करना होगा। ऐसे में आप व्यू फाइल रिटर्न में जाकर रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। आप सुनिश्चित करें कि आपके सभी टैक्स क्रेडिट सही ढंग से 26AS और AIS में दिख रहे हैं।
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अब आप पोर्टल पर प्रोफाइल सैटिंग्स में जाएं और आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं ये चेक करें। यदि खाता गलत है या बदल गया है तो रिफंड री-इशू की रिक्वेस्ट डाल दें। यदि रिफंड की गणना गलत है तो आप धारा 154 के तहत ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं।
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यदि ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ही e-Nivaran पोर्टल की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। अब आप ग्रेविएंस (Grievance) सेक्शन पर क्लिक करना है और शिकायत दर्ज करनी है।
अब आप बेंगलुरु में स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर की हेल्पलाइन नंबर पर क्लिक करें या आप चाहें तो लिखित संचार के माध्यम से संपर्क करें। बता दें कि रिपोर्ट में देरी परेशानी वाली बात भी हो सकती है। ऐसे में समय रहते समस्या सुलझाएं। नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करें।

जब आईटीआर फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है या बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड नहीं है या पैन से लिंक नहीं है तब ऐसा होता है। इस साल कई टैक्सपेयर्स को रिफंड की जगह नोटिस मिले हैं। इसका कारण है गलत जानकारी दर्ज करना।
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