अब पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना होगा जरुरी, नहीं तो देना होगा जुर्माना!

कार में अब सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा जरुरी, नियम के उल्लंघन करने पर देना होगा पेनल्टी।

 
car safety rule

वाहन में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया हैं। बता दे कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। इसके बाद से ही सरकार ने लोगों की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए अब सीट बेल्ट को लेकर नियम और कड़े कर दिए है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने इस दुर्घटना के बाद ही पीछे बैठे यात्रियों के सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया हैं। चलिए जानते है नितिन गडकरी ने क्या कहा हैं।

seat belt

नितिन गडकरी ने क्या कहा

नितिन गडकरी ने कहा है कि अब पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। अगर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो ऐसे में उसे जुर्माना देना होगा।

सरकार ने ये फैसला क्यों लिया

बता दें कि अब तक भारत में कार के आगे के दोनों सीट के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी था, लेकिन अब सरकार ने सड़क दुर्घटना को देखते हुए ये फैसला लिया है कि जो व्यक्ति पीछे बैठता है उसे भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा।

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बेल्ट नहीं लगाया तो क्या होगा

अगर लोग पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो जुर्माना लगेगा। इस जुर्माना से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। जुर्माना मिनिमम 1000 रुपये होगा।

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ये आदेश कब होगा लागू

आपको बता दें कि इस संबंध में तीन दिन में आदेश लागू हो जाएगा। ये आदेश सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होगा। कैब से लेकर पर्सनल गाड़ी तक सभी में लगाना होगा सीट बेल्ट।

बच्चों के लिए भी जरूरी हैं

इस नियम के अनुसार बड़े से लेकर बच्चे तक सभी के लिए यह नियम लागू होगा। छोटे बच्चों के लिए अलग से सीट आती हैं। इसे कार में लगाना होता है। इस सीट में बेल्ट भी लगा होता है।

8 सीटर व्हीकल्स में 6 एयरबैग हो सकते हैं

केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से 8 सीट वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही हैं।यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।

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