आजकल लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर नौकरी करने के लिए जाते हैं। नए शहर पहुंचकर लोग किराए के मकान में जाकर रहने लगते हैं और जब मकान मालिक आपको मकान देता है, तो रेंट के साथ वह सिक्योरिटी मनी भी आपसे दो महीने की ले लेता है। हालांकि, सिक्योरिटी मनी लेने का उद्देश्य यह होता है कि अगर किराएदार मकान को किसी तरह कोई बड़ा नुकसान पहुंचाता है, समय पर किराया नहीं देता है या बिना बताए मकान छोड़कर चला जाता है, तो उस राशि से मकान मालिक भरपाई कर सकता है। आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है कि किराएदार जब मकान खाली करेगा और अगर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ होगा, तो मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी।
लेकिन असल जिंदगी में कई बार मकान मालिक किराएदार को सिक्योरिटी मनी देने में आनाकानी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। आमतौर मकान मालिक का कहना होता है कि घर को नुकसान पहुंचा है, जैसे दीवारों का पेंट हल्का हो गया है, टाइल्स पर स्क्रैच हैं या फर्नीचर डैमेज हुआ है। ये चीजें आमतौर रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं और इनका नुकसान दिखाकर कई बार मकान मालिक सिक्योरिटी मनी को रोक लेते हैं।
आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके कानूनी अधिकार क्या हैं और आप कैसे सिक्योरिटी मनी वापस पा सकते हैं।
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जब आप किराए के घर में रहते हैं, तो आपके पास कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं जिन्हें कानून द्वारा मान्यता मिली होती है। खासकर जब आपने सिक्योरिटी मनी जमा की होती है।
अगर आपके किराए के मकान की दीवारों का रंग हल्का हो गया है, फर्श पर स्क्रैच आ गई है और सामान पुराने हो गए हैं, तो इसे नेचुरल वियर एंड टियर माना जाता है। ऐसे में मकान मालिक ये कारण बताकर आपकी सिक्योरिटी मनी को नहीं रोक सकता है।
अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, तो साफ आपको लिखवा देना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 30 दिन में वापस की जाएगी। ऐसे में एग्रीमेंट को कानूनी रूप से वैध माना जाता है और मकान मालिक को उसके अनुसार सिक्योरिटी मनी को वापस करना पड़ेगा।
अगर मकान मालिक दावा करता है कि आपने उसके मकान को नुकसान पहुंचाया है, तो उसे सबूत पेश करने होंगे। मकान मालिक को उसके लिए फोटो या वीडियो, रिपेयरिंग का बिल सबूत के रूप में दिखाना पड़ सकता है।
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अगर मकान मालिक बिना वजह आपकी सिक्योरिटी मनी रोक लेता है, तो आप वकील से संपर्क करके उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आप उससे सिक्योरिटी मनी के साथ हर्जाना भी मांग सकते हैं।
जब आप कोई मकान किराए पर लेते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप परेशानी से बच सकते हैं।
पहले तो अपने मकान मालिक से बातचीत करके विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। अगर बात नहीं बन रही है, तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसके बाद आपका मामला लोअर कोर्ट भेजा जाएगा और वहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई हो सकती है। अगर फैसला आपके पक्ष में आता है, तो मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी के साथ हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। कानूनी सलाह के लिए आप किसी वकील से मदद ले सकते हैं।
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