बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर नो इनकम टैक्स की अनाउंसमेंट की थी। साथ ही नए टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया। लेकिन, ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और न ही टैक्स में किसी तरह की छूट दी गई है। आज हम यहां बजट या टैक्स स्लैब पर नहीं, बल्कि स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर टैक्स लगता है या नहीं इसपर बात करने जा रहे हैं। आमतौर पर स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आप अपने बच्चे की स्कूल या कॉलेज ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो इनकम टैक्स में छूट जरूर मिल सकती है।
जी हां, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन, 80 सी के तहत ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही क्लेम किया जा सकता है यह छूट ट्यूशन फीस पर ही लागू होती है। एडमिशन, डोनेशन, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य खर्चों पर फायदा नहीं मिलता है।
स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर कितना डिडक्शन कर सकते हैं क्लेम?
ओल्ड टैक्स रिजीम में कई इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन का फायदा मिलता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहते हैं और डिडक्शन का फायदा लेना चाहते हैं तो स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन फीस पर भी क्लेम किया जा सकता है। ज्यादातर लोग बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस देते हैं, लेकिन उन्हें टैक्स में बचत का यह तरीका नहीं पता होता है। हालांकि, स्कूल या कॉलेज की फीस में टैक्स डिडक्शन का क्लेम 1.5 लाख रुपये के अमाउंट तक ही किया जा सकता है। साथ ही आप केवल दो बच्चों की फीस में ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
इसे भी पढ़ें: इन लोगों को नहीं होती आयकर रिटर्न भरने की जरूरत, जान लीजिए नियम
प्ले या नर्सरी स्कूल की फीस पर भी डिडक्शन कर सकते हैं क्लेम
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाई स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर ही टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा अभी प्ले स्कूल या नर्सरी स्कूल में जाता है, तब भी उसकी ट्यूशन फीस पर डिडक्ट सेटेल किया जा सकता है। लेकिन, यह डिडक्शन सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही क्लेम कर सकते हैं। यह स्कूल बस या कैब और डोनेशन आदि पर नहीं क्लेम किया जा सकता है।
क्या है स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने का तरीका?
- ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव: अगर आप स्कूल या कॉलेज ट्यूशन फीस पर टैक्स डिडक्ट क्लेम करना चाहते हैं तो ITR फाइल करते समय केवल ओल्ड टैक्स रिजीम का ही चुनाव करें। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह लाभ नई टैक्स रिजीम में शामिल नहीं है।
इसे भी पढ़ें: कितने तरह के होते हैं ITR Forms? जानें कौन-सा फॉर्म भरने से किसे मिल सकता है फायदा
- कौन कर सकता है क्लेम: फीस पर डिडक्ट क्लेम सिर्फ और सिर्फ माता-पिता कर सकते हैं। अगर बच्चे की फीस दादा-दादी, चाचा-चाची या अन्य रिश्तेदार ने दी है, तो उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिल सकता है।
- किन्हें मिलेगा फायदा: आप ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अधिकतम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट मिल सकती है। इसका यह फायदा है कि अगर बच्चे के माता और पिता, दोनों ही इनकम टैक्स भरते हैं, तो वह अलग-अलग अपने बच्चों की फीस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स: स्कूल या कॉलेज की फीस पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको फीस की रसीद की जरूरत होगी। इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दिखाना पड़ सकता है।
हमारी स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।
Image Credit: Freepik
HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों