National Pension System: अगर आपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग किया है, तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अब एनपीएस अकाउंट फ्रीज हो जाए तो परेशान न हों। इसके लिए आपको अपने एनपीएस अकाउंट से जुड़ी मामूली बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप आसानी से अपने अकाउंट को चालू कर सकते हैं। एनपीएस में दो तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, टियर-1 और टियर-2, आइए पहले इसके बीच अंतर को जान लेते हैं। एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) एक सरकारी योजना है जो रिटायरमेंट के लिए बचत करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है। इसमें दो तरह से निवेश किया जाता है: टियर-1 और टियर-2
टियर-1
यह एक रिटायरमेंट अकाउंट है। हर साल इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 6,000 रुपये का योगदान करना होता है। 60 साल की उम्र के बाद आप अपनी जमा राशि का 60 फीसदी रुपये एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी के बचे 40 फीसदी का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता है, जो आपको जीवन भर पेंशन प्रदान करता है। टियर-1 में इन्वेस्ट करने पर आयकर लाभ मिलता है।
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टियर-2
यह एक वॉलंटरी अकाउंट होता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई न्यूनतम योगदान नहीं है। आप अपनी जमा राशि को कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन टियर-2 में इन्वेस्ट करने पर आयकर लाभ नहीं मिलता है।
National Pension System: NPS अकाउंट फ्रीज होने पर उसे एक्टिवेट करने का आसान तरीका
NPS अकाउंट फ्रीज होने के कारण
असल में टियर 1 में सालाना कम से कम 500 रुपए और टियर 2 में सालाना कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी होता है। अगर आपके न्यूनतम योगदान राशि जमा नहीं करना भी NPS अकाउंट फ्रीज या इनएक्टिव होने का कारण होता है। साथ ही गलत बैंक अकाउंट का डिटेल और KYC डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना।
NPS अकाउंट को एक्टिवेट करने के तरीके
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NPS अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए ऑनलाइन
- NPS की वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/nps.aspx पर जाएं।
- अपने PRAN नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
- अब "My account" टैब पर क्लिक करें।
- "Unfreeze account" विकल्प चुनें।
- जरूरत की जानकारी जमा करें और फीस पेमेंट करें।
- 100 रुपए पेनाल्टी भी देनी होती है।
- आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा।

NPS अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए ऑफलाइन
- NPS बैंक, पोस्ट ऑफिस या POP-SP केंद्र पर जाएं।
- UOS-S10A फॉर्म भरें।
- मांगे गए डॉक्युमेंट जमा करें।
- अब फीस पेमेंट करें।
- 100 रुपए पेनाल्टी भी देनी होती है।
- ऐसा करके आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा।
NPS अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए डॉक्यूमेंट
- पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी
- आवास के पहचान के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट
- बैंक अकाउंट डिटेल और KYC डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड
- NPS अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए फीस 100 रुपये + GST जमा करना होगा।
- आप NPS की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in/ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें
अगर आपका NPS अकाउंट 6 महीने से ज्यादा समय से फ्रीज है, तो आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए इंटरेस्ट भुगतान करना होगा। अगर आप अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN नंबर भूल गए हैं, तो आप इसे NPS की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in/ पर प्राप्त कर सकते हैं।
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