PRAN कार्ड को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत लॉन्च किया गया था। NPS केंद्र सरकार द्वारा बाजार के आधार पर तैयार की पेंशन योजना है जो भारतीय नागरिकों को अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसों की बचत करने में मदद करती है।
असल में Permanent Retirement Account Number (PRAN) कार्ड पर 12 डिजीटल नंबर होता है, जो आपके NPS अकाउंट से जुड़ी होती है। PRAN कार्ड आपके NPS अकाउंट के डिटेल तक पहुंचने और मैनेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
PRAN कार्ड देश में सभी राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास होना जरूरी है, जो NPS में इन्वेस्ट करते हैं। PRAN कार्ड बनवाने के लिए, कर्मचारियों को अपने नजदीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाना होगा और इससे जुड़े सारे दस्तावेज जमा करने होंगे। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) को NPS ट्रस्ट बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसी जगह होती है, जहां NPS सब्सक्राइबर NPS अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसों की लेनदेन कर सकते हैं।
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