PRAN कार्ड को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत लॉन्च किया गया था। NPS केंद्र सरकार द्वारा बाजार के आधार पर तैयार की पेंशन योजना है जो भारतीय नागरिकों को अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसों की बचत करने में मदद करती है।
क्या है PRAN कार्ड?
असल में Permanent Retirement Account Number (PRAN) कार्ड पर 12 डिजीटल नंबर होता है, जो आपके NPS अकाउंट से जुड़ी होती है। PRAN कार्ड आपके NPS अकाउंट के डिटेल तक पहुंचने और मैनेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
PRAN कार्ड देश में सभी राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास होना जरूरी है, जो NPS में इन्वेस्ट करते हैं। PRAN कार्ड बनवाने के लिए, कर्मचारियों को अपने नजदीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाना होगा और इससे जुड़े सारे दस्तावेज जमा करने होंगे। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) को NPS ट्रस्ट बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसी जगह होती है, जहां NPS सब्सक्राइबर NPS अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसों की लेनदेन कर सकते हैं।
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PRAN के तहत दो तरह के NPS अकाउंट आते हैं:
- पहला, अकाउंट जो non-withdrawable है और रिटायरमेंट सेविंग के लिए है।
- दूसरा, अकाउंट जो एक सेविंग अकाउंट के समान है। ये आपको अपनी सेटिंग को withdraw करने की परमिशन देता है। लेकिन इससे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

PRAN कार्ड खोलने के लिए योग्यता:
- 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक NPS के लिए पात्र है।
- सरकारी, गैर-सरकारी संगठन (NGO), निजी क्षेत्र के कर्मचारी, कारोबारी और घरेलू महिलाएं सभी NPS में आवेदन के लिए पात्र हैं।
ऑफलाइन PRAN कार्ड खोलने की प्रक्रिया:
- अपने नजदीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) का पता लगाएं। जहां, आप NPS ट्रस्ट बैंक की वेबसाइट या अपने क्षेत्र के सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी CRA/POP के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी POP का पता लगा सकते हैं।
- अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करें:
- पहचान के लिए ये सर्टिफिकेट (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस)
- पता के लिए ये सर्टिफिकेट (बिजली बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स सर्टिफिकेट और पासपोर्ट)
- बैंक अकाउंट के डिटेल (बैंक स्टेटमेंट और चेक बुक)
- आखिर में पासपोर्ट साइज का फोटो
- POP सेंटर पर आपको NPS अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म मिल जाएंगे।
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी मांगे गए दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- POP के तरफ से आपको एक प्रिंट करने के लिए PRAN कार्ड दिया जाएगा।
- आप इस कार्ड को डाउनलोड करके भी प्रिंट कर सकते हैं।
- NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको कम से कम 500 रुपये का जमा करना होगा।
- PRAN कार्ड प्राप्त करने के बाद, आप NPS वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं।
- आप NPS अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये हर साल जमा कर सकते हैं।

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ऑनलाइन PRAN कार्ड खोलने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले एनएसडीएल की आधिकारिक https://nsdl.co.in/ वेबसाइट पर जाएं।
- अब नेशनल पेंशन सिस्टम लिंक पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर “पंजीकरण” विकल्प वाला एक बॉक्स मिलेगा। इसे फिल करें।
- अब आपको यह स्पेसिफाई करना होगा कि आप पंजीकरण प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
- “आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी के साथ पंजीकरण करें” पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
- आप आधार ओटीपी डालकर केवाईसी पूरा कर सकते हैं। यह आपके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- ऑटोमेटिक, आपका फोटो और डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑनलाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा।
- आखिर में, आपको अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए पेमेंट गेटवे का विकल्प आएगा।
- आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड सुविधा का विकल्प चुनकर पेमेंट कर सकते हैं।
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