Tax Saving: अपनी कमाई पर इन पांच तरीकों से बचाएं टैक्स, पैसा भी बढ़ता रहेगा

ये पांच ऐसे विकल्प हैं, जिसमें निवेश कर न सिर्फ आप अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचत कर सकते हैं, बल्कि इन योजनाओं में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं। 

 
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आम तौर पर अपनी कमाई पर टैक्स बचाने के 5 आसान तरीके हो सकते हैं। वहीं, सरकारी योजनाओं में निवेश पर जोखिम कम होता है और इसके साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। नया वित्त वर्ष यानी 2024-25 के शुरू होने में बस कुछ महीने ही बचे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हुई कमाई पर आपको आयकर का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको टैक्स बचाने से संबंधित योजनाएं अभी से बनानी शुरू कर देना चाहिए।

निवेश करने के लिए

  • धारा 80C: LIC प्रीमियम, EPF, PPF, NPS, ELSS, 5 साल की FD, सुकन्या समृद्धि योजना, NPS, आदि में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं।
  • धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) तक टैक्स छूट।
  • धारा 80E: एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट।
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होम लोन के लिए

  • होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट।
  • 1.5 लाख रुपये तक मूलधन चुकाने पर टैक्स छूट।

डोनेशन कर के भी बचा सकते हैं टैक्स

  • कुछ गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को किए गए दान पर 100 फीसदी टैक्स छूट
  • कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को किए गए दान पर 50 फीसदी टैक्स छूट।

चिकित्सा में आने वाले खर्च पर भी बच सकता है अपना टैक्स

  • वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए चिकित्सा व्यय पर टैक्स छूट।
  • कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज पर टैक्स छूट।
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बिजनेस में लगने वाले लागत पर छूट:

अगर आप स्वरोजगार करते हैं, तो आप व्यवसाय से जुड़े खर्चों को अपनी आय से घटा सकते हैं। ये पांच ऐसे विकल्प हैं, जिसमें निवेश कर न सिर्फ आप अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचत कर सकते हैं, बल्कि इन योजनाओं में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में..

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF):

  • यह एक दीर्घकालिक बचत योजना है जो टैक्स फ्री ब्याज और लोन की सुविधा प्रदान करती है।
  • PPF में निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है।
  • वर्तमान में, PPF पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
  • 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है।
  • पीपीएफ में मैच्योरिटी रकम पर भी कर छूट मिलती है।

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2. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS):

  • यह एक पेंशन योजना है जो आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित तौर पर इनकम प्रदान करती है।
  • NPS में निवेश की गई राशि पर धारा 80CCD(1 बी) के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स पर छूट मिलती है।
  • NPS में निवेश की गई राशि पर अलग से 50,000 तक की कर छूट धारा 80CCD(2) के तहत मिल सकती है।
  • NPS में विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं।
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3. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY):

  • यह एक बालिका बचत योजना है जो टैक्स फ्री ब्याज और लोन की सुविधा प्रदान करती है।
  • इसमें बेटी के नाम से 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।
  • SSY में निवेश की गई राशि पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है।
  • वर्तमान में, SSY पर 8.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।

4. अटल पेंशन योजना (APY):

  • यह एक पेंशन योजना है जो आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
  • APY में निवेश की गई राशि पर धारा 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है।
  • APY में निवेश 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच किया जा सकता है।

5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC):

  • यह एक सरकारी बचत योजना है जो फिक्स ब्याज दर प्रदान करती है।
  • NSC में निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है।
  • NSC कई अवधियों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि 5 वर्ष, 6 वर्ष और 10 वर्ष।
  • इसकी मैच्योरिटी अवधि पांच साल और 10 साल होती है।
  • इस पर 7.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
  • इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये है।

कर सकते हैं बड़ी बचत

एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। टैक्स बचाने के लिए अगर आपने अभी तक कोई निवेश नहीं किया है तो योजना बनानी शुरू कर दें। अपनी गाढ़ी कमाई पर कर बचाने के लिए इन पांच योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। सरकार की गारंटी होने की वजह से इनमें निवेश पर जोखिम कम रहता है और आप टैक्स छूट के रूप में साल में बड़ी बचत भी कर सकते हैं।

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Image credit: Freepik

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