एक बार फिर साल का वो समय आ गया है जब लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत पड़ गई है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है और ऐसे समय में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी तारीख तो बढ़ेगी ही, तो ये अच्छी आदत नहीं है क्योंकि इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है।
कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कितना जरूरी है। आपको शायद इस बारे में पता ना हो, लेकिन कई मामलों में महिलाओं को छूट मिलती है।
इसका जवाब है नहीं। 2013 से पहले पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग इनकम टैक्स स्लैब थे, लेकिन उसके बाद से ये नियम बदल गया है और अब इनकम टैक्स स्लैब में छूट उस आधार पर मिलती है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी सैलरी के आधार पर आपका टैक्स नियम डिसाइड होगा, लेकिन अगर आप हाउस टैक्स जैसी चीज़ों पर ध्यान देती हैं तो आपको काफी छूट मिल सकती है।
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भारत सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत महिलाओं को छूट देती है। इसके बारे में 2019 के यूनियन बजट में बताया गया था। महिला टैक्स पेयर्स जिनकी सैलरी 5 लाख से कम है वो अपने लिए 12,500 तक की छूट का दावा कर सकती हैं। हालांकि, इस मामले में आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम या फिर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में काफी कंसेशन मिलता है। स्टांप ड्यूटी वो टैक्स होता है जो सरकार लीगल डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर पर लगाती है। अलग-अलग राज्यों में ये अलग है। दिल्ली सरकार की बात करें तो यहां महिलाओं को 6% तक की छूट मिल सकती है।
इसी के साथ, महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में भी रिबेट मिल सकता है। ये भी अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग है और ऐसे में आपको अपने राज्य के नियमों का पता करना होगा। इसी के साथ, महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी भी मिल सकती है जो 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है।
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सीनियर सिटिज़न्स जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है उन्हें टैक्स में बचत मिलती है। ऐसे लोग सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं और उन्हें 3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। उन्हें 50 हज़ार रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती है।
ऐसी छूट वेरी सीनियर सिटिजन कैटेगरी वाले लोगों को मिलती है। जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसी के साथ, उन्हें 20% टैक्स स्लैब में तब रखा जाता है जब उनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाए। 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 1 लाख रुपए प्लस 30% टैक्स भी लगता है।
तो ये थी टैक्स स्लैब की जानकारी जहां आपको छूट के बारे में भी बताया गया है। आप किस टैक्स स्लैब कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से ही आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हरजिंदगी से।
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