Tips To Save Income Tax In Hindi: पैसा कौन नहीं बचाना चाहता है। हम सब कमाने के साथ-साथ कुछ न कुछ पैसा बचाने का काम जरूर करते हैं, ताकि समय के साथ उस पैसे का इस्तेमाल सही से कर सकें। इसलिए कई लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के टिप्स के बारे में सर्च करते रहते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ये तक नहीं मालूम होता कि घर बैठे कैसे इनकम टैक्स बचा चाहते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आइए जानते हैं।
बड़े शहरों में जब भी घर खरीदना होता है तो कई लोगों को होम लोन ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप होम लोन में टैक्स की छूट चाहते हैं तो सेक्शन 80C के तहत पैसा बचा सकते हैं। हालांकि, होम लोन में एक निश्चित अमाउंट तक ही छूट प्राप्त कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होम लोन के अलावा होम लोन के ब्याज पर भी छूट लेकर टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 24(b) के तहत 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए क्लेम की जा सकती है।
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शायद आपको मालूम हो अगर नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत आप कई स्कीम के माध्यम से टैक्स आसानी से बचा सकते हैं।
अगर आप LIC का प्रीमियम भरते हैं तो सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड (EPF), PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस में भी टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट हासिल करके लाखों रुपये बचा सकते हैं। अगर आपने अन्य बीमा कंपनी का पेंशन प्लान लिया है तब भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं।
अगर आपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं तो फिर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके माता-पिता का उम्र 60 साल से ऊपर है तो इस स्कीम के तहत आप 50 हजार तक टैक्स छूट बचा सकते हैं।(ITR भरते वक्त न करें ये 3 गलतियां)
इनकम टैक्स सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स की छूट के लिए आसानी से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 80D 1B के तहत आप मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं।
बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए आजकल हर माता-पिता लोन लेते हैं। ऐसे में अगर आपने भी बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ब्याज के टैक्स में छूट पा सकते हैं। अगर आपने दो बच्चों के लिए 10 % ब्याज के दर पर 25-25 लाख रुपये का लोन लिया है तो इस 50 लाख रुपये पर सालाना ब्याज 5 लाख देना होगा। ऐसे में इस पूरी राशि पर टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
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NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत आप लगभग हजारों रुपये बचा सकते हैं। अगर आप NPS के तहत सालाना 50 हजार तक निवेश करते हैं तो 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक का इनकम टैक्स बचाने का विकल्प मिलता है। इसके अलावा अन्य कई सरकारी योजना में आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
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