नकली जीएसटी चालान की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां और सूचना की मदद से आप असली और नकली चालान में अंतर कर सकते हैं। देश में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुए तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन आज भी कई दुकानदार इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। अक्सर खबरों में जीएसटी चोरी और फेक जीएसटी बिल के मामले आते रहते हैं।
दरअसल, बहुत से कारोबारी फेक GST दिखाकर ग्राहकों से टैक्स के नाम पर पैसे वसूलते हैं। जो सरकार के खाते में ही नहीं बल्कि सीधे दुकानदार की जेब में जाता है। इस बात पर गौर करें कि कहीं आप भी तो इस फर्जीवाड़े का शिकार नहीं हो रहे? इन आसान तरीकों से आप इसका पता लगा सकते है। यहां कुछ तरीके बताए गए हैं:
क्या होता है जीएसटी बिल?
जीएसटी बिल एक दस्तावेज़ है जो एक सप्लायर द्वारा एक खरीदार को बेचे गए सामान या सर्विस के लिए जारी किया जाता है। यह दस्तावेज विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसमें वित्तीय जानकारी शामिल होती है, जो दोनों पक्षों को अपने टैक्स पेमेंट को निर्धारित करने में मदद करती है।
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जीएसटी बिल में ये जानकारी शामिल होनी चाहिए:
- विक्रेता का GSTIN नंबर
- खरीदार का GSTIN नंबर (अगर लागू होता है तो)
- चालान का नंबर
- लेनदेन की तारीख
- माल या सर्विस का विवरण
- मात्रा और दाम
- टैक्स की रेट
- टैक्स अमाउंट
चालान जांचें:
जीएसटी पोर्टल पर GSTIN की वैलिडिटी कैसे वेरीफाई करें:
चालान पर दिए गए GSTIN नंबर को GST पोर्टल पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नंबर सही नहीं है या निष्क्रिय है, तो चालान संदिग्ध हो सकता है।
चालान नंबर की जांच करें:
प्रत्येक वैध चालान के लिए एक खास तरह का चालान नंबर होता है। चालान पर दिए गए नंबर को चालान जारी करने वाले कारोबार के रिकॉर्ड से मिलान करें।
QR कोड स्कैन करें:
कई चालानों में क्यूआर कोड होते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करें और यह आपको चालान की डिटेल्स तक ले जाने में मदद करेगा। अगर डिटेल्स मेल नहीं खाती हैं, तो चालान संदिग्ध हो सकता है।
कैसे जीएसटी की विवरण जांचें:
- चालान पर दिए गए सप्लायर का पता वास्तविक पते से मेल खाना चाहिए।
- चालान में दिए गए HSN कोड (Harmonized System of Nomenclature) यह दर्शाता है कि किस प्रकार के सामान का लेनदेन हुआ है।
- सप्लायर के बेचे जाने वाले सामानों से यह HSN कोड मेल खाना चाहिए।
- चालान पर दिए गए दाम और टैक्स की काउंटिंग का सत्यापन करें।
- अगर किसी तरह के फेरबदल का पता चलता है, तो चालान संदिग्ध हो सकता है।

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- ऑनलाइन जांच करने के लिए आपको सबसे पहले Goods and Services Tax की आधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट पर दिख रहे Search taxpayer के ऑप्शन पर क्लिक करके अंदर जाएं।
- यहां आपको Search by GSTIN/UIN का विकल्प नजर आएगा। आप इसमें सप्लायर का जीएसटी नंबर दर्ज कर सकते हैं।
- इसके बाद कैप्चर कोड रजिस्टर करें।
- अगर जीएसटी का नंबर सही हुआ तो कारोबारी का नाम, कारोबार का प्रकार, कारोबारी का स्टेट, रजिस्ट्रेशन की तारीख या पब्लिक लिमिटेड जैसी डिटेल शामिल होंगी। आप इन जानकारियों का हासिल कर सकते हैं।
अगर शिकायत दर्ज करना है तो आप जीएसटी के आधिकारिक पोर्टल पर जा कर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप [email protected] पर भी मेल कर के कंप्लेंट कर सकते हैं।
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