herzindagi
high court sentenced asaram bapu to life imprisonment on charges of rape in hindi

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को सुनाई बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा

गुजरात की गांधीनगर जिला और सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में आसाराम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।&nbsp; <div>&nbsp;</div>
Editorial
Updated:- 2023-02-01, 15:29 IST

2013 के दुष्कर्म मामले में आसाराम को आजीवन कारावास का फैसला आ गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में छह अन्य आरोपियों को जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को बरी भी कर दिया है।

आसाराम को मिली आजीवन कारावास की सजा

asaram bapu case

लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहते है और इसका फायदा उठाते हैं खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वाले लोग। आसाराम बापू यानी आसुमल हरपलानी की जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता अपना मत्था टेका करते थे। अब वह एक ऐसे संत है जो देश के सबसे बड़ा अपराधी बन गए हैं।

आपको बता दें कि आसाराम का असली नाम आसुमल हरपलानी है। साल 2013 से आसाराम बापू जेल में बंद हैं। उन्हें एक पूर्व शिष्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में कोर्ट ने रेप मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया है और आजीवन कारावास सुनाया है।(Delhi Accident Case: महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच हैं ये 10 Safety Rights)

आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील केस में उनकी तरफ से लड़ चुके हैं। लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। इस केस के दौरान कई गवाहों पर हमले भी हुए कई सालों तक यह मामला चलता रहा।

आपको बता दें कि जोधपुर में चल रहे एक रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हुए थे। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

साल 2018 से लेकर अब तक आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद थे लेकिन अब गुजरात की गांधीनगर जिला और सेशन कोर्ट ने उन्हें एक अन्य रेप केस के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसे जरूर पढ़ें- Delhi Accident Case: आप भी करती हैं देर रात अकेले ट्रैवल तो जरूर जानें सेफ्टी से जुड़ी ये बातें

More For You

शिष्या को आश्रम में बुलाकर किया था दुष्कर्म

रेप पीड़िता ने इस केस में पूछताछ पर बताया था कि उसे आश्रम में कुछ पद देने के नाम पर बुलाया गया था। उसके बाद उसे आसाराम के सामने ले जाया गया उनसे मिलवाने, लेकिन वहां जाकर बाबा ने पहले तो घी से महिला के सिर की मालिश की।

उसके बाद उसके साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। महिला ने जब विरोध किया तो आसाराम ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका रेप किया था।

इसे जरूर पढ़ें- Delhi Accident Case Live Updates: कंझावला केस में रिपोर्ट आई सामने, युवती के साथ नहीं हुआ सेक्सुअल असॉल्ट

कई धाराओं में दोषी पाए गए आसाराम

आपको बता दें कि गांधीनगर सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने आसाराम को आईपीसी की धारा 376 (2) (सी) , धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), धारा 342, धारा 506 (2) (आपराधिक धमकी), धारा 354 और धारा 357 के के तहत दोषी करार दिया था।

साल 2013 में राजस्थान में वह अपने आश्रम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।(Delhi में हर दिन 2 लड़कियों का होता है रेप, राजधानी के बारे में ये बातें हैं बहुत डरावनी) आपको बता दें कि गांधीनगर सेशन कोर्ट ने पीड़िता को 50,000 रुपये की मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

कानून और देश के नागरिकों की नज़र में अब आसाराम संत नहीं बल्कि नाबालिग से रेप करने वाले एक मुजरिम हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं साथ ही फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हरजिन्दगी के साथ।

image credit- freepik

यह विडियो भी देखें

Herzindagi video

Disclaimer

हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।