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बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर क्या है RBI की गाइडलाइंस, जानें कैसे मिलेगा 100 गुना तक मुआवजा?

दिल्ली के कीर्ति नगर में पंजाब नेशनल बैंक से सोने के गायब होने का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके लॉकर से सोना गायब हो गया, जबकि बैंक का कहना है कि किसी पुरुष ने इसे निकाला। 
Editorial
Updated:- 2026-02-19, 11:45 IST

अभी हाल ही में एक ऐसा केस सामने आया है, जिसने सभी का दिल झंझोर कररख दिया है। बात है जीवनभर की कमाई के गायब हो जाने की। जी हां, दिल्ली के कीर्ति नगर में पंजाब नेशनल बैंक से भारी भरकम सोना गायब हो गया है। बता दें कि एक महिला और उसकी सास ने अपने लॉकर से सोना गायब करने का आरोप बैंक पर लगाया है। उनका यह कहना है कि बैंक वालों ने कहा है कि किसी लड़के ने आकर सारा सोना निकाल लिया, लेकिन महिलाओं का कहना है कि जब लॉकर महिलाओं के नाम था तो कोई आदमी कैसे जाकर निकाल सकता है। लोगों के मन में तभी से यह सवाल उठ रहा है कि यदि उनके साथ ऐसा हो जाए तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है और आरबीआई के नियम ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं तो आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आरबीआई का नियम क्या कहता है और बैंक कितने हद तक मुआवजा भर सकता है। इसके लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट के वकील गोपेश जिंदल से बात की है। पढ़ते हैं आगे...

क्या है आरबीआई का नियम?

आरबीआई के नियम अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी तब होती है जब उससे लापरवाही हो जाए। जैसे सीसीटीवी का ना चलना, सुरक्षा में कमी, स्टाफ की गलती, बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी या लापरवाही, ऐसी स्थिति में बैंक में आपसे बढ़ता है, लेकिन यदि चोरी या नुकसान हो जाए तो इसमें बैंक जिम्मेदार नहीं होता है।

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आरबीआई के 2022 के नियमों अनुसार, यदि बैंक की गलती से आग लग जाती है, चोरी हो जाती है या कर्मचारी कोई फ्रॉड कर देता है तो बैंक को ग्राहक का सालाना लॉकर किराया 100 गुना बढ़कर मुआवजे के रूप में देना होता है।

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उदाहरण- यदि किराया ₹4000 है तो ₹4000 का 100 गुना 4 लाख होता है। चाहे बैंक लॉकर के अंदर करोड़ों के गहने रखे हों पर व्यक्ति को 4 लाख ही मिलेंगे। बता दें कि यही नियम 2025 से 26 में भी लागू है और एग्रीमेंट पर साइन करते वक्त भी इस तरीके की जानकारी लोगों को दी जाती है।

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नोट - बता दें कि बैंक में रखने वाला कीमती सामान जैसे- सोना, ज्वेलरी या खास दस्तावेजों के लिए इंश्योरेंस का ऑप्शन विकल्प है। ऐसे में कई बैंक खुद ग्राहकों को सलाह देते हैं कि लॉकर में रखी चीजों का अपना बीमा कर लें क्योंकि बैंक का कवर बहुत कम है। 

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Images: Freepik/shutterstock

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