अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपका पीएफ अकाउंट तो जरूर ही होगा। पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत पैसा जमा होता है। इसके साथ ही कंपनी यानी एम्पलॉयर की ओर से भी जमा होता है। आप इस अकाउंट को एक प्रकार से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। बता दें पीएफ खाता भारत सरकार की ओर से ईपीएफ द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफ अकाउंट में जमा पैसा व्यक्ति जरूरत के समय निकाल सकता है, जो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार पीएफ खाते में लिंक्ड बैंक खाते कई बंद हो जाते हैं। ऐसे में हम दूसरा अकाउंट जोड़ने का सोचते हैं। चलिए जानते हैं पीएफ अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं।
पीएफ अकाउंट से दूसरा बैंक खाता कैसे मर्ज करें?
- अगर आपका पीएफ अकाउंट से जुड़ा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि ईपीएफओ की तरफ से दूसरा अकाउंट जोड़ने का नियम क्या है। बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए EPFO के ऑफिशियल साइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ मेंबर्स पोर्टल पर जाएं। इसके बाद यहां पर अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।
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- इसके बाद मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर ड्रॉप डाउन मेन से KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यहां पर दूसरा बैंक अकाउंट एड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहां पर दूसरे बैंक अकाउंट की सभी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालें। इसके बाद कंफर्मेशन साइन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालें। इस प्रोसेस को करने के बाद आपका दूसरा बैंक अकाउंट आपके पीएफ खाता से जुड़ जाएगा। इसके बाद आप इसमें अपना पीएफ अकाउंट की अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं।
- अगर आप बिना केवाईसी वाला बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह अनसक्सेजफुल हो जाएगा। केवाईसी और एक्टिव बैंक अकाउंट ही एड कर सकते हैं।
पीएफ क्लेम करने का नियम
EPFO के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पीएफ क्लेम करता है, तो उस क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के जरिए फाइल को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे एक ही UAN नंबर बनाए। इसके साथ ही पुराने सर्विस रिकॉर्ड को उसी UAN नंबर में ट्रांसफर कराएं। इससे क्लेम प्रोसेस को करने में आसानी होगी।
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