अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपका पीएफ अकाउंट तो जरूर ही होगा। पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत पैसा जमा होता है। इसके साथ ही कंपनी यानी एम्पलॉयर की ओर से भी जमा होता है। आप इस अकाउंट को एक प्रकार से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। बता दें पीएफ खाता भारत सरकार की ओर से ईपीएफ द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफ अकाउंट में जमा पैसा व्यक्ति जरूरत के समय निकाल सकता है, जो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार पीएफ खाते में लिंक्ड बैंक खाते कई बंद हो जाते हैं। ऐसे में हम दूसरा अकाउंट जोड़ने का सोचते हैं। चलिए जानते हैं पीएफ अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं।
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EPFO के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पीएफ क्लेम करता है, तो उस क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के जरिए फाइल को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे एक ही UAN नंबर बनाए। इसके साथ ही पुराने सर्विस रिकॉर्ड को उसी UAN नंबर में ट्रांसफर कराएं। इससे क्लेम प्रोसेस को करने में आसानी होगी।
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