EPFO ने डेथ क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए नियमों में बदलाव किया है, खासकर उन मामलों में जहां आधार से संबंधित दिक्कतें थीं। इस बात की जानकारी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर के दी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने डेथ क्लेम से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। पहले, आधार के विवरण में कोई गलती होने या तकनीकी दिक्कत के चलते आधार संख्या निष्क्रिय होने पर डेथ क्लेम लेने में परेशानी होती थी। अधिकारियों को मृत सदस्य के आधार डिटेल्स का मिलान करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, जिससे क्लेम मिलने में काफी समय लगता था और नॉमिनी को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी।
नए नियमों के तहत
अब, अगर पीएफ खाताधारक का आधार कार्ड उनके पीएफ खाते से जुड़ा नहीं है या डिटेल मैच नहीं खाता हैं, तो भी नॉमिनी मृत्यु के बाद मिलने वाला लाभ पा सकते हैं। वहीं, अगर आधार में किसी तरह की कमियां हैं, तो क्षेत्रीय अधिकारी के अप्रूवल के साथ फिजिकली वेरिफिकेशन के आधार पर नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। नॉमिनी अब ऑनलाइन भी डेथ क्लेम कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में आसानी होती है। डेथ क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या कम कर दी गई है।
नए नियम के तहत अगर किसी पीएफ खाताधारक की मृत्यु होती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारी, पीएफ खाते की जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो भी नॉमिनी को भुगतान में कोई परेशानी नहीं होगी। यह कदम नॉमिनी के लिए प्रक्रिया को सरल और तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उन्हें अपने अधिकारिक लाभ जल्दी और आसानी से प्राप्त हो सके।
इन बदलावों का उद्देश्य
- नॉमिनी के लिए मृत्यु के बाद ईपीएफओ का लाभ पाना आसान हो।
- क्लेम को तेजी से संसाधित करना और धोखाधड़ी को कम करना।
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नए नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में डेथ क्लेम कैसे करें
ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया
- EPFO पोर्टल पर जाएं https://www.epfindia.gov.in/
- 'Online Claim' पर क्लिक करें।
- मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें।
- इससे अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं।
जरूरत के दस्तावेज
- डेथ सर्टिफिकेट
- आईडी सर्टिफिकेट
- एड्रेस सर्टिफिकेट
- नॉमिनी का बैंक अकाउंट डिटेल।
- मृतक के पीएफ खाते से संबंधित दस्तावेज।

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EPFO ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है
इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बना दिया है। EPFO ने ऑटो मोड सेटलमेंट (Auto Mode Settlement) की शुरुआत की है, जिससे इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। इस नई सुविधा के तहत, पीएफ मेंबर्स इमरजेंसी में अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं और यह पैसा केवल 3 दिन में उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा।
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