एक्सप्रेसवे पर अगर हवा में अपनी गाड़ी उड़ाते हैं, तो अब आपकों इसका भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अक्सर अच्छी और प्लेस सड़कों पर लोग अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाना पसंद करते हैं। एक्सप्रेसवे पर अन्य वाहनों की संख्या कम होती है और रुकावटें जैसे सिग्नल, स्पीड ब्रेकर या पैदल यात्री नहीं होते। इसके अलावा एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के बाद एक साथ आप कई किमी की लंबी दूरी तय कर लेते हैं। इसलिए लोगों को इससे सफर करना पसंद होता है। लेकिन अब यमुना और नोएडा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोगों को तेज गति में वाहन चलाना भारी पढ़ सकता है। क्योंकि अब यमुना विकास प्राधिकरण ने स्पीड लिमिट को लेकर नया नियम जारी किया है। अगर आप भी यात्रा के लिए यमुना एक्सप्रेस वे सा प्रयोग करते हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आएगा।
यमुना एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट में क्यों हुआ बदलाव
- यमुना एक्सप्रेसवे से होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। ऐसे में यात्रियों को अब उसी स्पीड लिमिट में रहकर गाड़ी चलानी होगी। ठंड के मौसम में सड़कों पर सड़कों पर खूब कोहरा होने की वजह से कई हादसे होते हैं। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
- यमुना एक्सप्रेस पर नई स्पीड लिमिट- हल्के वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा
- भारी वाहनों की अधिकतम स्पीड- 60 किमी प्रति घंटा
- नई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से लागू होगी जो 25 फरवरी तक जारी रहेगी।
नियम उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना
- अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना हल्के वाहनों पर लागू किया गया है।
- भारी वाहनों पर पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेस वे को बढ़ाया जाएगा
यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले समय में वृंदावन जाना आसान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच-44 से यमुना एक्सप्रेस वे तक जोड़ने के लिए 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करेगी।
इससे वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं और फरीदाबाद से आने वाले यात्रियों को फायदा होगा। वृंदावन पहुंचने का आसान तरीका इससे अच्छा नहीं होगा।
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यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल
- हल्के वाहनों या कार और जीप- प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.95 रुपये, यानी लगभग 500 रुपये देने पड़ते हैं।
- दोपहिया वाहनों के लिए- 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी लगभग 250 रुपये का भुगतान करना होगा।
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे बसों और ट्रकों को हर किलोमीटर पर 4.60 रुपये
- भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए- 14.25 रुपये प्रति किलोमीटर
- बड़े आकार के वाहनों के लिए- 18.35 रुपये प्रति किलोमीटर
- 1 अक्टूबर 2024 से नया टोल दर जारी किया गया है।
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