अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वह जल्दी प्लेटफॉर्म पर जाने के चक्कर में पैदल ही रेल लाइन को क्रॉस करने लगते हैं। कई बार लोग सामान ज्यादा होने की वजह से भी लंबा चक्कर काटने की बजाय, रेल पटरियों के बीच से ही प्लेटफार्म क्रॉस करने लगते हैं।
ऐसी हरकतों की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि रेलवे द्वारा आखिर रेल लाइन पार करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है।
रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई तरह का जागरूकता अभियान चलाया जाता रहा है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से रेलवे लाइन क्रॉस करें। लेकिन जब लोगों द्वारा रेलवे के नियमों की पालना नहीं किया जाता है, तो उनके साथ सख्ती से ही पेश आना पड़ता है।
रेलवे पटरियों को क्रॉस करने पर लिया जाएगा एक्शन
अगर आप भी रेलवे लाइन गलत तरीके से पार करने की कोशिश करते हैं, तो आप पर रेलवे की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको 6 महीने की जेल या 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको एक साथ दोनों सजा भी मिल सकती हैं।
वैसे तो आपने देखा ही होगा कि रेल पटरियों के पास RPF (Railway Police Force) जवानों को तैनात किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोग पटरियों को बीच में से ही पार करने की कोशिश करते हैं।
कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो ट्रेन छूटने के डर से रेल पटरी जल्दी पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन छूट पर रेलवे द्वारा रिफंड भी मिलता है। इसलिए आपको ट्रेन छूटने या पैसे वेस्ट होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।(रेलवे के पांच नियम)
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ट्रेन छूटने पर न हो परेशान
रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपकी ट्रेन किसी कारण के चलते छूट गई है, तो टीटीई अगले दो स्टेशन तक आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता है।
ट्रेन छूटने को लेकर आप स्टेशन मास्टर के पास TDR फाइल कर सकते हैं। टीडीआर अप्रूव होने के बाद आपको टिकटा का 50% हिस्सा वापस मिल जाएगा।(IRCTC का नया टूर पैकेज)
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टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा रिफंड
अगर आपकी यात्रा 201-500 किलोमीटर तक थी, तो आप ट्रेन छूटने के 6 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कर सकते हैं। अगर 500 किलोमीटर से अधिक थी तो 12 घंटे तक ट्रेन की टिकट कैंसिल की जा सकती है।
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Image Credit- Freepik
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