भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और वो बहुत काम के साबित हो सकते हैं। वैसे तो रेलवे के नियम कोरोना काल में काफी बदल गए हैं पर अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ नियमों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये वो नियम हैं जिनका लाभ आम यात्री उठा सकते हैं। तो आज हम आपको रेलवे के ऐसे ही कुछ खास नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।
यहां हम कोरोना काल में बदले हुए नियमों की जानकारी भी आपको देंगे जो इस दौरान यात्रा करने वालो यात्रियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है।
कोरोना काल में कई राज्यों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए खास गाइडलाइन्स जारी की हैं। यहां जाने से पहले यात्रियों को इन नियमों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।
अगर आप देश के किसी भी हॉटस्पॉट से इन राज्यों में जा रहे हैं तो आपको कोविड टेस्टिंग करवानी होगी और निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
दिल्ली, असम, छत्तीसगझड, हिमाचल, कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
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देश के कुछ राज्यों में सिर्फ कोविड निगेटिव रिपोर्ट ही काफी नहीं है बल्कि वहां क्वारेंटाइन भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रा, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों में यात्रियों को 14 दिनों का क्वारेंटाइन करना होगा। ये होम क्वारेंटाइन होगा और महाराष्ट्र में इस समय में आप लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।
हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय सरकार के एप में यात्रियों को रजिस्टर भी करना होगा।
ये तो थे कोविड के दौर के नियम, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनके बारे में आपको पहले से जानना चाहिए-
कुछ साल पहले तक जहां तत्काल टिकट का कोई रिफंड नहीं मिलता था वहीं ये नियम बदल गया है पर कुछ लोग इसके रिफंड को क्लेम नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों में मिल सकता है तत्काल रिफंड-
ऐसी स्थिति में आप तत्काल रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
आपको ट्रेन छूट जाने पर भी रिफंड मिल सकता है और आपको उसका ध्यान रखना होगा। पहली बात तो अगर आपकी ट्रेन किसी कारण छूट गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशन तक आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप स्टेशन मास्टर के पास TDR फाइल कर सकते हैं।
अगर आपका टीडीआर अप्रूव हुआ तो बेस फेयर का 50% हिस्सा आपको रिटर्न हो जाएगा।
आप ट्रेन टिकट ट्रेन के छूटने के 3 घंटे बाद तक कैंसल कर सकते हैं। अगर आपकी यात्रा 200 किलोमीटर तक थी। अगर आपकी यात्रा 201-500 किलोमीटर तक थी तो 6 घंटे और अगर 500 किलोमीटर से अधिक थी तो 12 घंटे तक ट्रेन की टिकट कैंसिल की जा सकती है।
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रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि IRCTC के आधिकारिक फूड वेंडर्स पैकेज्ड फूड के ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं। ये ड्रिंक्स पर भी लागू होता है। जो रेट MRP पर लिखा होगा वही रेट दिया जाएगा। अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो आप उसकी शिकायत रेलवे के टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं।
अगर गंदा है ट्रेन का बाथरूम तो उसके लिए भी है एक नियम-
अगर आपकी ट्रेन का बाथरूम काफी गंदा है और ट्रेन कोच में पानी या इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई समस्या है तो आप उसे www.cleanmycoach.com पर दर्ज करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको अपना पीएनआर नंबर देना होगा।
आप एसएमएस भी कर सकते हैं 58888 या 9200003232 पर CLEAN< Space ><10-digit PNR number>< Space >SERVICE TYPE CODE
डालकर आप अपना कोच साफ करवा सकते हैं। सर्विस कोड आपको आसानी से गूगल करने पर मिल जाएगा। लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये नियम काम का साबित होगा।
अगर आपका स्टेशन कहीं ऐसी जगह आने वाला है जहां आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप रेलवे अलर्ट भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप Alert <PNR number> 139 पर मैसेज कर सकते हैं और आपका स्टेशन आने से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
ये सारे नियम आपकी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हरजिंदगी से।
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