जनरल डिब्बे में यात्रा करने से पहले कुछ जरूरी नियमों और सुझावों को जानना आपके सफर को आरामदायक और सुरक्षित बना सकता है। यहां कुछ काम के नियम दिए गए हैं, जनरल डिब्बे में यात्रा करने के लिए आपको पहले से सीट बुक कराने की जरूरत नहीं होती। इसकी टिकट आप रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो से ले सकते हैं। जनरल डिब्बे में यात्रा करने के लिए पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होता है। इसमें सभी यात्री सामान्य रूप से यात्रा कर सकते हैं, इसमें सीट की बुकिंग नहीं की जाती है।
जनरल डिब्बे में यात्रा करने से पहले इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है
अगर आप 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको टिकट लेने के 3 घंटे के अंदर ट्रेन पकड़नी होगी। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा के ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले का ही टिकट मान्य होगा। वहीं, अगर आप 199 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर रहे हैं, तो आप 3 दिन पहले भी जनरल टिकट ले सकते हैं। आपको बता दें कि 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 3 घंटे पहले टिकट का नियम साल 2016 में लागू किया गया था। इसका मकसद टिकटों की कालाबाजारी रोकना था।
पहले आओ पहले पाओ का नियम होता है लागू
जनरल टिकट लेने पर सीट या बर्थ रिजर्व नहीं होती। यात्रियों को जनरल डिब्बे में खाली अनारक्षित सीटों पर यात्रा करनी होती है। सीट सुरक्षित तौर पर पाने के लिए, ट्रेन में पहले से चढ़ना पड़ता है, क्योंकि सामान्य डिब्बे जल्दी भर जाते हैं, खासकर व्यस्त यात्रा के समय में। जनरल टिकट आम तौर पर जिस दिन खरीदे जाते हैं, पूरे दिन के लिए वैलिड माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यात्री इनका इस्तेमाल उस रूट की किसी भी अनारक्षित श्रेणी यानी Unreserved Category की ट्रेन में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए टिकट खरीदा गया था।
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अगर जनरल कोच भरा हुआ है और किसी व्यक्ति को किसी अन्य कोच में सफर करना है, तो नियम के मुताबिक उसके पास कन्फर्म टिकट होना चाहिए उसी क्लास का। कंफर्म टिकट खरीदने के लिए, उसे ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुक करना होगा। हालांकि, कुछ मामलों में, टीटीई की अनुमति से जनरल टिकट धारक आरक्षित कोचों में सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपसे अलग से फाइन चार्ज किया जाएगा।
ट्रेन में जनरल टिकट का जुर्माना कितना है
रेलवे के नियमों के मुताबिक, बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा करने पर 250 रुपये से 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि के अलावा, यात्रा की गई दूरी का किराया भी देना होता है। इसके अलावा, छह महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर आपने 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए जनरल टिकट खरीदा है, तो उसे खरीदने के तीन घंटे के अंदर ही ट्रेन पकड़नी होती है। अगर आप तीन घंटे के बाद ट्रेन पकड़ते हैं, तो रेलवे आपको बिना टिकट मानकर जुर्माना वसूल सकता है।
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अगर आप जनरल टिकट लेकर एसी या फिर स्लीपर बोगी में सफर करते हैं, तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर आप बिना सूचना दिए जनरल टिकट पर स्लीपर में सफर करते हैं, तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है।
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