जनरल डिब्बे में यात्रा करने से पहले कुछ जरूरी नियमों और सुझावों को जानना आपके सफर को आरामदायक और सुरक्षित बना सकता है। यहां कुछ काम के नियम दिए गए हैं, जनरल डिब्बे में यात्रा करने के लिए आपको पहले से सीट बुक कराने की जरूरत नहीं होती। इसकी टिकट आप रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो से ले सकते हैं। जनरल डिब्बे में यात्रा करने के लिए पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होता है। इसमें सभी यात्री सामान्य रूप से यात्रा कर सकते हैं, इसमें सीट की बुकिंग नहीं की जाती है।
अगर आप 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको टिकट लेने के 3 घंटे के अंदर ट्रेन पकड़नी होगी। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा के ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले का ही टिकट मान्य होगा। वहीं, अगर आप 199 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर रहे हैं, तो आप 3 दिन पहले भी जनरल टिकट ले सकते हैं। आपको बता दें कि 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 3 घंटे पहले टिकट का नियम साल 2016 में लागू किया गया था। इसका मकसद टिकटों की कालाबाजारी रोकना था।
जनरल टिकट लेने पर सीट या बर्थ रिजर्व नहीं होती। यात्रियों को जनरल डिब्बे में खाली अनारक्षित सीटों पर यात्रा करनी होती है। सीट सुरक्षित तौर पर पाने के लिए, ट्रेन में पहले से चढ़ना पड़ता है, क्योंकि सामान्य डिब्बे जल्दी भर जाते हैं, खासकर व्यस्त यात्रा के समय में। जनरल टिकट आम तौर पर जिस दिन खरीदे जाते हैं, पूरे दिन के लिए वैलिड माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यात्री इनका इस्तेमाल उस रूट की किसी भी अनारक्षित श्रेणी यानी Unreserved Category की ट्रेन में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए टिकट खरीदा गया था।
इसे भी पढ़ें: Train के पहले और आखिरी में ही क्यों होते हैं जनरल डिब्बे, यहां जानें Indian Railway के ये खास नियम
अगर जनरल कोच भरा हुआ है और किसी व्यक्ति को किसी अन्य कोच में सफर करना है, तो नियम के मुताबिक उसके पास कन्फर्म टिकट होना चाहिए उसी क्लास का। कंफर्म टिकट खरीदने के लिए, उसे ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुक करना होगा। हालांकि, कुछ मामलों में, टीटीई की अनुमति से जनरल टिकट धारक आरक्षित कोचों में सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपसे अलग से फाइन चार्ज किया जाएगा।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा करने पर 250 रुपये से 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि के अलावा, यात्रा की गई दूरी का किराया भी देना होता है। इसके अलावा, छह महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर आपने 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए जनरल टिकट खरीदा है, तो उसे खरीदने के तीन घंटे के अंदर ही ट्रेन पकड़नी होती है। अगर आप तीन घंटे के बाद ट्रेन पकड़ते हैं, तो रेलवे आपको बिना टिकट मानकर जुर्माना वसूल सकता है।
इसे भी पढ़ें: स्लीपर और जनरल डिब्बे होते हैं अलग-अलग, इस तरह करें पहचान
अगर आप जनरल टिकट लेकर एसी या फिर स्लीपर बोगी में सफर करते हैं, तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर आप बिना सूचना दिए जनरल टिकट पर स्लीपर में सफर करते हैं, तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर आपको हमारी स्टोरी से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हर जिंदगी से जुड़े रहें।
आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है! हमारे इस रीडर सर्वे को भरने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे हमें आपकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यहां क्लिक करें-
Image Credit- freepik
यह विडियो भी देखें
Herzindagi video
हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।