सामान चोरी होने पर रेलवे विभाग देगा मुआवजा, जानें क्या है प्रोसेस

सफर के दौरान लगेज या सामान चोरी होने की घटनाएं आम बात है। हर दिन ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को कभी न कभी तो इस समस्या से गुजरना ही पड़ा होगा।

 
train lost luggage compensate rule and tip

इसमें कोई शक नहीं कि रेल यात्रा सस्ती और आरामदायक हो तो हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन ट्रेनों में भी सफर करना हम सुरक्षित नहीं कह सकते। क्योंकि कई बार ट्रेनों में बड़े हादसे की खबर आ चुकी। लेकिन केवल यहीं नुकसान नहीं, ट्रेन से सामान चोरी होना भी लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। थोड़ी सा ध्यान ओझल हो जाए, तो सामान गायब हो जाता है।

ट्रेन से अकेले यात्रा करते समय लोगों को ज्यादा डर रहता है, क्योंकि सामान का ख्याल रखने के लिए और कोई नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कि सामान चोरी होने पर आपको मुआवजा मिल सकता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारी देंगे।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मिलेगा मुआवजा

luggage compensate rules in train

यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिसके पास कन्फर्म टिकट है। आरएसी में सफर करने वाले यात्रियों को भी यह सुविधा मिलती है। ट्रेन से यात्रा करते समय अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आप रेलवे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले आपको यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से करनी होगी।
  • ध्यान रखें कि आपका कितना सामान चोरी हुआ है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको देनी होगी।
  • आपको यह जानकारी देनी होगी कि आपका सामान किस रेलवे स्टेशन के पास से चोरी हुआ है। अगर आप सामान चोरी होने के बाद भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी रेलवे विभाग उन स्टेशन तक पहुंचा देगा, जहां से सामान चोरी हुआ है।
  • ट्रेन के नियम अगर पता हो तो यात्रा आसान हो जाती है।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर किसे मिलता है मुआवजा

luggage compensate rule in train

ध्यान रखें कि यह मुआवजा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है, जिसने सफर करने से पहले रेलवे के लगेज डिपार्टमेंट में फीस देकर सामान की बुकिंग करवाई है। बुक किया गया सामान अगर चोरी होगा, तो इसके लिए रेलवे आपको मुआवजा देगा।

अगर सामान की कीमत पहले से डिसाइड नहीं है, तो रेलवे 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको भुगतान मिलेगा। इसके अलावा बुकिंग के समय सामान का मूल्य अगर बताया गया है, तो आपको मुआवजा भी केवल उतना ही मिलेगा।

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image credit- freepik

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