Railway Travel Insurance: रेलवे दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए मिलती है इतनी मदद, जानें प्रक्रिया

ट्रेन दुर्घटना होने के बाद अक्सर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि वह ट्रेन यात्रा बीमा के तहत मुआवजे का दावा कैसे करें। इसी वजह से कई यात्री इलाज के लिए मिलने वाली मदद का फायदा नहीं उठा पाते।

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भारत में कई बार ट्रेन दुर्घटना की खबर देखी जा चुकी हैं, लेकिन इसके साथ यात्रियों को मुआवजे से जुड़ी कई तरह की समस्या भी देखी जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि घायल यात्रियों या मृतक परिजनों को मदद के लिए जो मुआवजा राशि की बात सरकार की तरफ से होती है, वह मिलने में काफी समय लगता है।

कई यात्री यह नहीं जानते कि इसके लिए उन्हें कैसे आवेदन करना है। गरीब लोग अक्सर मुआवजे की राशि के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पाती।

आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप इलाज की मदद और सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजे की राशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

यात्रा की जानकारी संभाल कर रखें (Travel Details)

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अगर आपके परिवार का कोई सदस्य उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो आपको यह जानकारी संभाल कर रखनी है। आपके पास यात्रा कर रहे यात्री का टिकट, बोर्डिंग पास, बैगेज टैग और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां होना चहिए। जब आप कहीं यह दावा करेंगे, तो आपके पास दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में काम आएंगे।

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बीमा प्रदाता से संपर्क करें (Insurance Provider)

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ट्रेन में ट्रैवल कर रहे यात्री ने यदि बीमा कराया हुआ है, तो सबसे पहले आपको बीमा प्रदाता की हेल्पलाइन या ग्राहक सेवा से संपर्क करें। यहां आपको पॉलिसी नंबर, यात्रा की डिटेल्स और घटना की पूरी जानकारी देनी होगी।

जब आप सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजे की राशि के लिए क्लेम करेंगे, तो बीमा प्रदाता आपकी इसमें मदद करेगा। (क्या है ट्रेन में Chain Pulling के नियम)

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मुआवजे में मिलने वाली राशि

  • अगर आपको ट्रेन में हादसे के दौरान चोट लगी है, तो आपको इसके लिए 2 लाख रुपये की मदद मिलती है।
  • अगर कोई कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो इसके लिए 7.5 लाख रुपये की मदद मिलती है।
  • अगर कोई ट्रेन में हुए दुर्घटना से पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसे सरकार की तरफ से 10 लाख की सहायता दी जाती है।
  • ट्रेन से यात्रा के दौरान मौत होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है।(रेलवे के पांच नियम)

कहां कर सकते हैं अप्लाई?

  • मुआवजे के लिए अप्लाई करने के लिए आपको रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट आरसीटीसी (IRCTC) पर अप्लाई करना होगा।
  • यहां आपको सबसे पहले यात्री की डिटेल्स भरनी होगी, जो हादसे के दौरान ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था।
  • आवेदन करते समय आपको, यात्रा के टिकट और जरूर दस्तावेजों को भरना होगा।
  • आपके द्वारा किए गए आवेदन के 15 दिनों के भीतर रेलवे को इसपर जांच करनी होगी।
  • अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
  • इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप https://www.indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं। यहां आपको आवेदन करने से संबंधित कई जानकारी मिल जाएगी।

अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।

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Image Credit- Freepik

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