क्या आपके ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है सफर?

कई बार हमें प्लान की गई यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। ऐसे में हम या तो टिकट कैंसिल कर दें या फिर अपना टिकट किसी को ट्रांसफर कर दें। हालांकि, ऐसा करने से जुड़ी कुछ पाबंदियां भी हैं।

 
indian rules for train ticket transfer

हमारे देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। दुनियाभर में भारतीय रेल की गिनती बड़े रेल नेटवर्कों में की जाती है।

कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारे ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेन में सफर कर सकता है या नहीं।

क्या है भारतीय रेल का नियम?

indian railways train ticket rules

अगर किसी कारणवश आपके ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को सफर करना पड़ रहा है, तो इससे जुड़ा भारतीय रेल का एक सर्कुलर भी है। इसके अनुसार, आप अपने कंफर्म टिकट को यात्रा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकती हैं।

हिन्दी न्यूज वेबसाइट जागरण पर छपी खबर के मुताबिक, "यदि किसी व्यक्ति के पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन किसी वैध कारण से वह उस टिकट पर यात्रा नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में वो अपना टिकट अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। जिससे टिकट पर खर्च होने वाले पैसे की बचत होगी। रेलवे ने बकायदा इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि यहां परिवार का मतलब कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। रेलवे ने परिवार में सिर्फ पिता, माता, बहन, भाई, बेटी, पुत्र, पति या पत्नी को ही शामिल किया है जिसका मतलब आप सिर्फ इनमें से ही किसी एक पर अपनी टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं।"

इसके लिए सफर करने वाले यात्री को अपना आवेदन-पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर आपको ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने लिए अनुमति दे देगा। इसके साथ ही, आपको स्टेशन मास्टर को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को भी दिखाना होगा।

आपको बता दें कि इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देना जरूरी है। इसके बाद ही टिकट पर यात्री का नाम हटाकर उस व्यक्ति का नाम डाल दिया जाता है, जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है।इसे भी पढ़ें- रेलवे के ये पांच नियम आपके बहुत आ सकते हैं काम

रेल यात्रियों के लिए सुविधा

भारतीय रेल के नियमों के अनुसार, अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट दे सकता है। वहीं, अगर किसी की शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है, तो शादी और पार्टी के आयोजन करने वाले व्यक्ति को 48 घंटे पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ इसके लिए अप्लाई करना होता है। (जानें भारतीय रेलवे से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में)आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको बता दें कि अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, तो अब वो इसे नहीं बदल सकता है।

जानिए क्या है पूरी प्रोसेस

सबसे पहले आपको टिकट का प्रिंट आउट निकालना होगा और फिर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना होगा और फिर आप टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगी।

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इस तरह से आप आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति सफर कर पाएगा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताएं साथ ही स्टोरी को फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हरजिन्दगी के साथ।

image credit- freepik

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