कब और क्यों सरेंडर करना पड़ता है PAN Card? जानिए इससे जुड़े नियम

क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड कब और क्यों सरेंडर करना जरूरी हो जाता है? क्या आप जानते हैं एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर-कानूनी हो सकता है? आइए, यहां जानते हैं एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर क्या हो सकता है और किस स्थिति में इसे सरेंडर करना पड़ता है। 
When to need surrender pan card

भारत में पैन कार्ड को एक अहम दस्तावेज माना गया है। इसका इस्तेमाल टैक्स, बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। पैन कार्ड से जुड़ी सभी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने PAN Card 2.0 की शुरुआत की है। पैन कार्ड 2.0 से सरकार डुप्लीकेट पैन और टैक्स चोरी को कम करना है। ऐसे में सरकार नए नियम लेकर आई है, जिसमें डुप्लीकेट या फिर एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना आपको भारी पड़ सकता है।

नए नियमों के अनुसार अगर आपके पास एक से ज्यादा या डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो आपको 10 हजार रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, सरकार आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। जी हां, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, कोई भी टैक्स पेयर या नॉन टैक्स पेयर एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना सरकार की नजर में गैर-कानूनी हो सकता है। अब आइए यहां समझते हैं कि भारत में किन अन्य स्थितियों में पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ता है और इससे जुड़े नियम क्या हैं।

कब और क्यों करना पड़ता है पैन कार्ड सरेंडर?

एक से ज्यादा पैन कार्ड

PAn card rules

अगर गलती से आपके दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो उनमें से एक को तुरंत सरेंडर करवा लें। ऐसा इसलिए, क्योंकि डुप्लीकेट पैन कार्ड पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्त एक्शन ले सकता है और पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी के अलावा व्यक्ति को कम से कम 6 महीने की सजा भी हो सकती है।

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पैन कार्ड खो जाने पर

अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, तो उसे तुरंत सरेंडर करने के लिए अप्लाई करें। जिससे आपके पैन कार्ड का मिसयूज न किया जा सके।

गलत जानकारी

अगर आपके पैन कार्ड पर गलत जानकारी है, तो उसे सरेंडर करके नए के लिए अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि, गलत जानकारी वाला कार्ड रखने और उसका इस्तेमाल करना आप पर भारी पड़ सकता है।

कंपनी का कार्ड

अगर आपका पैन कार्ड किसी कंपनी या फर्म से जुड़ा है और वह अब बंद हो चुकी है, तो उसे भी सरेंडर करना जरूरी माना जाता है।

देश से बाहर जाने पर

अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं, तो भी अपना पैन कार्ड सरेंडर करें। क्योंकि, यह दस्तावेज केवल भारत में मान्य है।

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके पैन कार्ड को भी सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदार को इनकम टैक्स ऑफिसर को चिठ्ठी लिखनी होती है, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट के साथ पैन कार्ड की डिटेल्स का जिक्र करना होता है।

पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?

Pan card surrender rules (2)

आप पैन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।

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वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए फॉर्म भरें। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी और आपके ईमेल पर एक टोकन नंबर आएगा। इस टोकन नंबर को अपने पास लिखकर सुरक्षित रख लें और फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आगे का प्रोसेस फॉलो करें। अब आपके सामने एक नया वेबपेज ओपन होगा, उसमें सब्मिट का ऑप्शन चुनें और ई-साइन से डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करें।

डॉक्यूमेंट्स सब्मिट के बाद पेज के लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ आपको पैन कार्ड की सभी डिटेल्स भरें और फिर पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। पेमेंट करने के बाद रसीद को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। अब इस रसीद, दो अपनी फोटो और अन्य डॉक्यूमेंट्स को NSDL के ऑफिस भी जमा करा दें।

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Image Credit: Herzindagi.com

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