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PAN Card Surrender Update

Pan Card Surrender: आपके पास भी है एक से ज्यादा पैन कार्ड तो तुरंत करें सरेंडर, जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

PAN Card Surrender Update: आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने हाल ही में आयकर विभाग के  पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से लोगों के मन में दो पैन को लेकर सवाल आने लगे हैं कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसे सरेंडर कैसे करना होगा। आइए आज हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने के साथ-साथ यहां ऑनलाइन प्रोसेस भी बताएंगे।
Editorial
Updated:- 2024-12-13, 17:37 IST

PAN 2.0 Project: पैन कार्ड नागरिकों के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है। दरअसल, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने हाल ही में PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पैन, टैक्स कटौती और TAN जारी करने और मैनेज करने की प्रक्रिया को आसान व सुरक्षित बनाना है।

ऐसे में, लोगों के मन में अब एक सवाल यह भी आ रहा है है कि अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड होगा है तो क्या होगा, कितना जुर्माना लगेगा और दूसरे पैन को सरेंडर करने का तरीका क्या है। चलिए हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताते हैं।

एक्स्ट्रा पैन कार्ड रखने पर क्या होता है?

PAN card

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन है तो वह जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर करा लें। वरना इसके लिए आपको जुर्माना भी देन पड़ सकता है। आपको बता दें कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन रखने की घटनाएं कम हो सकती हैं। अगर आपने भी एक्स्ट्रा पैन अपने पास रखा है या किसी तरह मिला है तो आपको तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देकर इसे रद्द कर देना होगा।

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एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?

दो पैन कार्ड रखने की अनुमति किसी के पास नहीं है। ऐसे में, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार उनपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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पैन कार्ड को सरेंडर करने की क्या है प्रक्रिया?

pan card detals

पैन सर्विस वेबसाइट Protean के मुताबिक, एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर करवाने के लिए आपको आयकर विभाग के समक्ष पैन चेंज कराने का रिक्वेस्ट देना होगा। इसके साथ आपको वर्तमान पैन नंबर का भी जिक्र करना होगा। इसके अलावा, आपको अनजाने में दिए गए अन्य सभी पैन का नंबर भी बताना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको सरेंडर के लिए फॉर्म 11 जमा करना होगा। साथ में, संबंधित सारे पैन कार्ड की एक-एक कॉपी भी जमा करनी होगी।

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Image credit- Freepik


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