केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। UPS योजना के तहत, कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनका सहारा बनेगी।
यह योजना नए और मौजूदा कर्मचारियों दोनों के लिए उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? (What is Unified Pension Scheme?)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। इससे पहले, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते थे। अब, इन कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा कि वे NPS को जारी रखें या UPS योजना में स्विच करें। हालांकि, एक बार UPS योजना को चुनने के बाद, कर्मचारी NPS में वापस नहीं जा सकते।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता (Eligibility for UPS Scheme)
- UPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन पात्रताओं में शामिल हैं:
- NPS के तहत शामिल मौजूदा कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक केंद्र सरकार की सेवा में हैं, वे UPS योजना का लाभ ले सकते हैं।
- नए भर्ती कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल हुए हैं, वे भी UPS योजना में शामिल हो सकते हैं।
- वह कर्मचारी जो NPS के तहत थे और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे भी UPS योजना के लिए योग्य होंगे।
यूनिफाइड पेंशन न्यूनतम पेंशन राशि (Minimum Pension Under UPS)
UPS योजना के तहत, जो कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ (Benefits of Unified Pension Scheme)
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल सेवा की है। 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को भी इसी तरह का लाभ मिलेगा।
- सरकार कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% पेंशन फंड में योगदान करेगी, और कर्मचारी खुद अपने मूल वेतन का 10% पेंशन फंड में योगदान करेंगे।
- पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, उनकी पेंशन का 60% उनके जीवनसाथी को दिया जाएगा।
- 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
- पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक भी प्रदान किया जाएगा, जिससे पेंशन की राशि समय के साथ महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह भुगतान कर्मचारी की पूरी सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए उनकी मासिक वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के 10वें हिस्से के बराबर होगा।
- UPS मेंबरशिप के तीन साल बाद, सरकारी कर्मचारी आपात स्थिति में 25% अमाउंट निकाल सकते हैं।
UPS और NPS में से एक का चयन (Choosing Between UPS and NPS)
सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यदि कर्मचारी पहले से NPS के तहत पंजीकृत हैं, तो वे UPS योजना को चुन सकते हैं, या NPS को जारी रख सकते हैं। ध्यान दें कि एक बार UPS को चुनने के बाद इसे बदलना संभव नहीं होगा।
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किस फॉर्म का चयन करें (Which Form to Choose)
- जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने NPS चुना है, उन्हें UPS योजना अपनाने के लिए फॉर्म A2 भरना होगा।
- जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होंगे, उन्हें UPS योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म A1 भरना होगा।
- जो कर्मचारी पहले NPS के तहत थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे फॉर्म B2 भरकर अपनी KYC दस्तावेज़ के साथ जमा कर सकते हैं।
- यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को फॉर्म B6 और KYC दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
NPS से UPS में स्विच करने के लिए ऑनलाइन आवेदन (How to Apply Online for Switching from NPS to UPS)
- सबसे पहले, https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मेनू से NPS to UPS Migration विकल्प चुनें।
- अब अपनी जन्मतिथि और PRAN (Permanent Retirement Account Number) दर्ज करें, और स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा को सही-सही भरें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसे दर्ज करें।
- फिर एक नई विंडो खुलेगी, इसे ध्यान से पढ़ें और सहमति देने के बाद ई-साइन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार जानकारी या वर्चुअल आईडी (VID) (16 अंकों की) दर्ज करें।
- सभी जानकारी भरने और सत्यापन के बाद, आपकी स्थानांतरण रिक्वेस्ट पंजीकृत हो जाएगी और आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा।
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Image Credit- freepik, jagran
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