जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। पहलगाम में टूरिस्ट्स पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। जहां एक तरफ लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश दिखा रहे हैं। वहीं, भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक कार्रवाई की है।
पहलगाम आतंकी हमला तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सउदी अरब के दौरे पर थे। लेकिन, हमले की जानकारी मिलते ही वह अपना दौरा रद्द करके लौट आए और तुरंत सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें 1960 सिंधु जल संधि, अटारी बॉर्डर बंद और राजनयिक संबंधों में कटौती जैसे फैसले लिए गए। इसी मीटिंग में भारत सरकार ने तय किया है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को वापस भेजा जाएगा।
विदेश सचिव ने बुधवार यानी 23 अप्रैल 2025 को CCS (कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) के बाद बताया कि, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमिशन में पोस्टेड डिफेंस/मिलिट्री, नौसेना और एयर एडवाइजर को Persona Non Grata घोषित कर दिया है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह टर्म क्या है और इसका किस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं, तो आइए इस बारे में यहां डिटेल से जानते हैं।
Persona Non Grata एक लेटिन फ्रेज है, जिसका मतलब अंग्रेजी में Unwelcome person और हिंदी में आवंछित व्यक्ति होता है। डिप्लोमेसी में Persona Non Grata फ्रेज को उन विदेशी लोगों या डिप्लोमेट्स यानी राजनयिक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका किसी निश्चित देश में प्रवेश या रहना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसे भी पढ़ें: उसका नाम पूछा और फिर चला दी गोली...6 दिन पहले हुई थी शादी, 17 साल बाद हुआ सिविलियन्स पर इतना बड़ा आतंकी हमला
साल 1961 वियना कन्वेंशन में इस फ्रेज को डिप्लोमेटिक अर्थ मिला है। इस संधि के आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि कोई भी देश किसी भी डिप्लोमेटिक स्टाफ को कभी भी बिना किसी व्याख्या के Persona Non Grata घोषित कर सकता है।
Persona Non Grata घोषित होने के बाद जल्द से जल्द व्यक्ति या राजनयिक को अपने देश लौटना होता है। अगर वह तय समय में ऐसा नहीं कर पाता है तो देश उस व्यक्ति को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से मना कर सकता है। इतना ही नहीं, वियना कन्वेंशन में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को देश में आने से पहले भी Persona Non Grata यानी अवांछित व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।
वियना कन्वेंशन आर्टिकल 9 के तहत कोई देश कभी भी किसी विदेशी व्यक्ति या किसी देश के अधिकारियों को Persona Non Grata घोषित कर सकता है। इसके लिए कोई सफाई या स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।
अब तक जितनी बार भी Persona Non Grata का इस्तेमाल किया गया है तब देशों ने किसी अन्य देश के काम से असंतोष दिखाने के लिए किया है।
पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के रक्षा, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को वापस भेजने के लिए Persona Non Grata दे दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाई है, जिसमें सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। वहीं, अटारी स्थित चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया, जिससे आयात और निर्यात भी बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए सार्क वीजा स्कीम के तहत वीजा रद्द कर दिया गया है।
इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान का ट्रेन हाइजैक ही नहीं, ये हैं दुनिया के सबसे बड़े Hijacks...एक में चली गई थी सैकड़ों की जान
हमारी स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।
Image Credit: Jagran.Com
यह विडियो भी देखें
Herzindagi video
हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।