Income Tax Rules: क्या सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने से लेकर निकालने की होती है लिमिट? जानें क्या हैं नियम

अगर आप बिना सोचे-समझे पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं और निकालते हैं, तो यह आपको आयकर विभाग का नोटिस भी पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने और निकालने की एक सीमा तय की गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में-
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हम सभी पैसा जमा करने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं। इसमें पैसे को जमा करना और निकालना काफी आसान है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बचत खाते में कितनी नकदी रख सकते हैं? यह प्रश्न आम है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें आयकर नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सेविंग अकाउंट में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा पैसे निकालते या जमा करते हैं, तो आयकर विभाग का नोटिस आपके घर आ सकता है। अगर आप अपने घर आयकर विभाग की जांच से बचना चाहती है, तो जान लें क्या है क्या नियम।

एक दिन में कितना कर सकती हैं पैसों लेन-देन

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काम की वजह से हम सभी लगभग हर दिन पैसों का लेनदेन करते हैं। अब ऐसे में एक सवाल जो उठता है वह है कि एक में पैसे के लेनदेन की सीमा क्या है। बता दें आयकर अधिनियम की धारा 269 ST के तहत, कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद का लेन देन नहीं कर सकता है। अगर आपके सभी सेविंग अकाउंट में कुल नकद जमा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक है तो बैंकों को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी, भले ही जमा राशि कई खातों में हो।

खाते में कितना जमा कर सकते हैं पैसा?

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आयकर अधिनियम की धारा 114 बी के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 10 लाख से ज्यादा जमा राशियों के बारे में आयकर विभाग को सूचित करना होता है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो इसे हाई मूल्य का लेन-देन माना जाएगा। इसके अलावा, अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आपको विकल्प के तौर पर फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।

अधिक लेनदेन से संबंधित आयकर नोटिस का जवाब कैसे दें?

savings account limit

यदि आपको उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए आयकर नोटिस भेजता है,तो आपके पास पैसों का अर्निंग सोर्स का समर्थन पर्याप्त सबूत होना चाहिए। इस सबूत में बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्ट रिकॉर्ड या पूर्वजों की विरासत से संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

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Image credit-Freepik

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