कुछ मिनटों में ही पोर्टल के जरिए ऐसे चेक करें इनकम टैक्स मैसेज

अगर आपके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से करोड़ों रुपये का मैसेज आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे पता करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

 
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कई लोगों को इनकम टैक्स विभाग से मैसेज मिल रहा है, जिसमें उन्हें ज्यादा राशि का टैक्स भुगतान करने को कहा गया है। यह मैसेज उन लोगों को भी परेशान कर रहा है, जो टैक्स नहीं भरते या टैक्स के दायरे में नहीं आते। कुछ लोग पहले ही अपना टैक्स भर चुके हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मैसेज मिला है।

वहीं, अगर आपके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से करोड़ों रुपये का मैसेज आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे पता करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आइए जानते हैं, इस मैसेज का क्या मतलब है और आप इसका समाधान कैसे कर सकते हैं।

What happens if I get notice from Income Tax Department

टैक्स की सालाना नोटिस ऐसे देखें

इसे पता करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं। इसके बाद मेन्यू सेक्शन के Pending Actions में जा कर Compliance Portal पर क्लिक करें। अब यहां e-Verification पर जा कर टैक्स की सालाना नोटिस देखें। अगर आपके पास किसी तरह का नोटिस, जैसे आपने अपना एडवांस टैक्स कम जमा किया है, अमाउंट ज्यादा जमा किया है, तो इसके लिए परेशान न हों।

ऐसा एक टेक्निकल एरर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आपके पास जो मैसेज आया है और आपके डिटेल से मैच नहीं हो रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर और पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास जो नोटिस आया है, उसमें आपसे इनकम टैक्स भरने में गलती हुई है, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर टैक्स और पेनल्टी भर दें।

आईटीआर (Income Tax Return) का स्टेटस चेक करने के लिए इन कदमों का पालन करें

आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आप दो तरीकों से अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं

  • आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • 'ई-फाइलिंग' टैब पर क्लिक करें।
  • 'आयकर रिटर्न' चुनें और 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
  • आप यहां दाखिल किए गए वर्तमान रिटर्न के साथ-साथ दाखिल किए गए पिछले रिटर्न की स्टेटस की जांच कर सकते हैं।
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इसे भी पढ़ें: ITR 2024-25: कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

एनएसडीएल की वेबसाइट के माध्यम से

  • एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/ है।
  • 'पैन' टैब पर क्लिक करें।
  • 'आयकर रिटर्न के स्टेटस' चुनें।
  • अपना पैन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
  • आप यहां अपना आईटीआर स्टेटस देख सकते हैं।

यह भी ध्यान दें कि आप आयकर विभाग की मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

  • आईटीआर स्टेटस चेक करते समय आपको ये जानकारी मिलेगी
  • यह वह तारीख है, जिस दिन आपने अपना आईटीआर फाइल किया था।
  • यह दर्शाता है कि आपका आईटीआर किस स्टेप में है।
  • आपको रिफंड मिलेगा या नहीं और अगर हां, तो कितना।
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इसे भी पढ़ें: Income Tax Refund में होने वाली धोखाधड़ी से इस तरह रहें सेफ

अगर आपको अपना आईटीआर स्टेटस चेक करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-0025 पर संपर्क कर सकते हैं।

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Image credit: Freepik

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